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Lockdown: चित्तौड़गढ़ में ऑड-ईवन फॉर्मूला से दुकान खोलने की अनुमति

Lockdown. चित्तौड़गढ़ जिले में ऑड-ईवन फार्मूला लगा दिया गया। यानी अब केवल ईवन वाली तारीख पर ही आवश्यक वस्तुओं के सामान की बिक्री की छूट होगी।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Wed, 08 Apr 2020 02:26 PM (IST)Updated: Wed, 08 Apr 2020 02:26 PM (IST)
Lockdown: चित्तौड़गढ़ में ऑड-ईवन फॉर्मूला से दुकान खोलने की अनुमति
Lockdown: चित्तौड़गढ़ में ऑड-ईवन फॉर्मूला से दुकान खोलने की अनुमति

उदयपुर, जेएनएन। Lockdown. कोरोना संक्रमण (कोविड-19) से बचाव को लेकर किए जा रहे प्रयासों में एक और चीज जुड़ गई है। चित्तौड़गढ़ जिले में बुधवार से ऑड-ईवन (सम-विषम) फार्मूला लगा दिया गया। यानी अब केवल ईवन वाली तारीख पर ही आवश्यक वस्तुओं के सामान की बिक्री की छूट होगी। वह भी सुबह सात से ग्यारह बजे के बीच। साथ ही, दुकानों को संख्या आवंटित कर दी गई है, जिसमें उन्हें ऑड-ईवन तरीके से ही दुकान खोले जाने की अनुमति मिलेगी। इस तरीके में मेडिकल स्टोर तथा दूध विक्रेताओं को छूट दी गई है, लेकिन वह भी दोपहर एक बजे बाद दुकान नहीं खोल पाएंगे।

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जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ में आवश्यक सामान की खरीद के लिए तय समय में भीड़ कम करने के लिए ऑड-ईवन फार्मूला का उपयोग बुधवार से शुरू हो गया। सुबह से ग्यारह बजे तक ही आवश्यक वस्तुओं के सामान की वही दुकानें खुलीं, जिन्हें ईवन नंबर आवंटित किया गया। अब आगामी दस अप्रैल को ऑड नंबर आवंटित होगा। आवश्यक सामान के विक्रेताओं को ही दुकान खोलने की अनुमति होगी। सीमित लोगों को ही बाजार में जाने की अनुमति मिल रही है, ताकि भीड़ ना जुट पाए।

जिला कलक्टर चेतन देवड़ा तथा पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव इस सारी प्रक्रिया पर निगाह रखे हुए हैं। जिला कलक्टर का कहना है कि घर-घर राशन तथा फल-सब्जी की सप्लाई सुनिश्चित की गई है। ऐसे में लोगों को घरों में ही रहने को कहा गया है। आवश्यक सामान की खरीद के लिए कई तरीके के बहानेबाजी के चलते बाजार में अनावश्यक भीड़ बढ़ने लगी थी। जिस पर काबू पाने के लिए यह तरीका अपनाया गया है। सुबह 11 बजे बाद मेडिकल स्टोर ही खुले रहेंगे।

इधर, पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव का कहना है कि पुलिस की समझाइश के बाद भी लोग बेवजह सड़कों पर आ रहे थे, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता तथा सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो पा रही। ऐसे में सख्ती बरतना जरूरी हो गया था। तय समय के बाद किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। दवा की आवश्यकता होगी तो वह क्षेत्र के मेडिकल स्टोर पर फोन कर दवा मंगवा सकता है। पेट्रोल पंप संचालकों को भी दिशानिर्देश दिए गए हैं कि वह सुबह आठ से शाम पांच बजे तक केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों तथा पासधारियों को ही पेट्रोल-डीजल दे पाएंगे। 

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