कठुआ मामलाः आरोपित ने लगाया क्राइम ब्रांच पर झूठी गवाही देने का दबाव बनाने का आरोप
बहुचर्चित कठुआ मामले में आरोपित प्रवेश ने क्राइम ब्रांच पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इस पर कोर्ट ने एसपी व जेल सुपरिंटेंडेंट को तलब किया है।
जेएनएन, पठानकोट। बहुचर्चित कठुआ मामले की सुनवाई दोबारा शुरू हो गई है। इस दौरान आरोपित प्रवेश कुमार मन्नू के वकील अंकुर शर्मा ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि क्राइम ब्रांच की टीम प्रवेश पर पांच अन्य आरोपितों के खिलाफ झूठी गवाही देने का दबाव बना रही है। उसे प्रताड़ित भी किया गया है। अदालत ने उक्त याचिका पर क्राइम ब्रांच के एसपी व जेल सुपरिंटेंडेंट को तलब कर लिया है। इससे पहले गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मंगलवार को तीन गवाहों का क्रास एग्जामिनेशन होगा।
बता दें, पंद्रह दिन के अवकाश के बाद सोमवार को कठुआ मामले की सुनवाई पठानकोट सेशन कोर्ट में शुरू हुई है। जम्मू-कश्मीर पुलिस आरोपितों को लेकर दोपहर पौने बारह बजे कोर्ट पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच इन सभी को कोर्ट में लाया गया।
सुनवाई शुरू होते ही बचाव पक्ष के वकील अंकुर शर्मा ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में याचिका दायर कर कहा कि छुट्टियों से पहले कोर्ट ने आरोपित प्रवेश कुमार मन्नू का टेस्ट करवाने के निर्देश दिए थे। जिसके तहत क्राइम ब्रांच उसे 23 जून को ले गई, लेकिन उसे पांच अन्य आरोपितों के खिलाफ गवाही देने के लिए विभिन्न तरीकों से प्रताडि़त किया गया।
वकील ने कहा कि प्रवेश को झूठ बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है और धमकाया जा रहा है कि ऐसा नहीं किया गया तो उसके भाईयों को भी पुलिस केस में फंसा देगी। वकील ने कहा कि सारे घटनाक्रम में जेल सुपरिंटेंडेट की भी भूमिका सामने आई है। अदालत ने फिलहाल उक्त याचिका पर क्राइम ब्रांच के एसपी व जेल सुपरिंटेंडेंट को तलब किया है।
आज की सुनवाई के बाद बचाव पक्ष के वकील अंकुर शर्मा ने कहा कि एसएसपी रमेश कुमार झाला सहित अन्य अफसरों के खिलाफ जो शिकायत की गई है, उसमें प्रवेश ने एक-एक मिनट का ब्यौरा दिया है। यह ब्यौरा इस बात का प्रमाण है कि प्रवेश की ओर से क्राइम ब्रांच में जो पहले भी आरोप लगाए गए हैं, वह एक-दम सही हैं। वकील अंकुर शर्मा ने कहा कि प्रवेश क्राइम ब्रांच पर शुरू से झूठे केस में फंसाने का आरोप लगा रहा है। प्रवेश के नाबालिग होने संबंधी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उसकी अपील जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में की गई है। फिलहाल उस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है।
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