लुधियाना में अनुसूचित जाति के लोगों से जमीन खाली करवाने पर रोक, आयोग ने 15 दिन में पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट
आयोग के चेयरमैन विजय सांपला के आदेश पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। इसके साथ ही जमीन खाली करवाने की कार्रवाई को रोक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। अगर इन आदेशों की आवेहलना की गई तो आयोग कार्रवाई करेगा।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब सरकार द्वारा लुधियाना के गांव भामा कलां में खेती करते आ रहे अनुसूचित जाति के लोगों से जमीन खाली करवाने पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने रोक लगा दी है। आयोग के चेयरमैन विजय सांपला के आदेश पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। इसके साथ ही जमीन खाली करवाने की कार्रवाई को रोक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।
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70 साल से एक-एक परिवार के पास है कब्जा
इस बारे में दिलबाग सिंह ने 75 लोगों के साथ आयोग को शिकायत भेजकर कहा था कि वह 1947 से गांव भामा कलां में कृषि कर गुजर बसर कर रहे हैं और इसी जमीन पर उनके घर भी बने हैं। इन्हीं घरों के पते पर बिजली-पानी के कनेक्शन हैं और उनके राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड आदि बने हुए हैं। 70 साल से एक-एक परिवार के पास कब्जा है। पंजाब में अब तक किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन उन्हें कभी किसी ने नहीं उजाड़ा। अब आम आदमी पार्टी की सरकार पंचायती जमीन खाली करवाने की आड़ में कार्रवाई कर रही है।
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आदेशों की आवेहलना करने पर होगी कार्रवाई
सांपला ने पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और लुधियाना के डीसी व पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजकर आदेश दिए हैं कि जब तक गांव भामा कलां का मामला आयोग के पास लंबित है तब यथास्थिति बनाकर रखी जाए। अगर इन आदेशों की आवेहलना की गई तो आयोग प्रिवेंशन आफ अट्रासिटी एक्ट 1989 के तहत दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
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