राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। लुधियाना की सेंट्रल जेल में मांगें पूरी न होने के कारण बेटे की पिटाई का आरोप लगाते हुए मां द्वारा दाखिल याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के डीजीपी से जवाब तलब कर लिया है। याची अमरजीत कौर ने याचिका में बताया कि उसका बेटा 3 साल से लुधियाना की सेंट्रल जेल में है। 31 अक्टूबर 2021 को उसे फोन पर जानकारी मिली कि उसके बेटे की बेरहमी से पिटाई की गई है। इसके बाद पता चला कि उसके हाथ में फैक्चर हो गया है और उसे सही प्रकार से उपचार भी मुहैया नहीं करवाया जा रहा है।
इसके चलते याची ने हाई कोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को आदेश दिया कि कैदी को सही प्रकार से उपचार मुहैया करवाया जाए। डीजीपी को हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि वह इस मामले को खुद देखें और अगली सुनवाई पर जवाब दाखिल करें। गाैरतलब है कि लुधियाना जेल पहले भी नशा तस्करी और माेबाइल की बरामदगी काे लेकर पहले भी चर्चा में रही है।
बस से उतरे व्यक्ति की मौत
लुधियाना। बस स्टैंड पर बस से उतरे एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सिकी जानकारी बस स्टैंड प्रबंधन ने पुलिस को दी। मृतक की पहचान 46 साल के तिरलोक सिंह के रूप में हुई। पुलिस का कहना है कि सोमवार की दोपहर करीब 2:30 बजे उक्त व्यक्ति नंगल से आई बस में सवार होकर लुधियाना आया था। बस स्टैंड पर बस से उतरा तो उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी नाक से खून निकलने लगा। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि उसकी जेब से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान दिल्ली निवासी तिरलोक सिंह बताई जा रही है। फिलहाल उसके परिवार के बारे में पता किया जा रहा है।
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