सौतेली बेटी को धमकी देकर बाप ने किया दुष्कर्म, मिली दस साल की सजा
पीड़िता की मां ने बताया कि वह कुछ दिन के लिए अपने गांव गई थी। इस दौरान उसके पति ने बेटी से दुष्कर्म किया और उसे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
जेएनएन, लुधियाना। सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले बाप को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश दिलबाग सिंह जौहल की अदालत ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाये गए सौतेले बाप सूरज कुमार निवासी मुहल्ला हरगोविंदपुरा को दस वर्ष की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसको पचास हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
पुलिस थाना डिविजन नंबर 7 में पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार उसने दोषी सूरज कुमार के साथ दूसरी शादी की थी व पहले पति से उसके चार बच्चे हैं। जिसमें से पीड़िता की उम्र 13 वर्ष थी।
पत्नी के मुताबिक दशहरा से कुछ दिन पूर्व वह बिहार अपने गांव गई थी। जब वह घर वापस आई तो उसकी बेटी ने बताया कि उसके पिता ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। उसने धमकी दी थी कि अगर उसने इसके बारे में किसी को भी बताया तो वह उसे जान से मार देगा।
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