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लुधियाना की अदालत को गुमराह कर तलाक लेना पड़ा महंगा, आराेपित पति के खिलाफ केस दर्ज

लुधियाना की अदालत को गुमराह करके पत्नी से एकतरफा तलाक लेने के आरोप में थाना डिवीजन नंबर 5 पुलिस ने आरोपित पति के खिलाफ केस दर्ज करके उसकी तलाश शुरू की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

By Vipin KumarEdited By: Published: Sun, 24 Oct 2021 01:42 PM (IST)Updated: Sun, 24 Oct 2021 01:42 PM (IST)
पत्नी से एकतरफा तलाक लेने के आरोप में केस दर्ज। (सांकेतिक तस्वीर)

जागरण संवाददाता, लुधियाना। अदालत को गुमराह करके पत्नी से एक तरफा तलाक लेने के आरोप में थाना डिवीजन नंबर 5 पुलिस ने आरोपित पति के खिलाफ केस दर्ज करके उसकी तलाश शुरू की है। एएसआई सुखपाल सिंह ने बताया कि उसकी पहचान बठिंडा के मौड़ मंडी स्थित वार्ड नंबर 15 स्त्री सत्संग भवन के पास रहने वाले राम गोपाल के रूप में हुई। पुलिस ने चंडीगढ़ रोड के सेक्टर 32 निवासी सोनिया बांसल की शिकायत पर उसके खिलाफ केस दर्ज किया।

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फरवरी 2021 में पुलिस कमिश्नर को दी शिकायत में उसने बताया कि 2009 में उसकी शादी आरोपित के साथ हुई थी। ससुरालियों तथा पति द्वारा प्रताड़ित करने पर वो मोती नगर स्थित किराए के मकान में रहने लगी। साल 2016 में उसने मोती नगर वाला मकान छोड़ दिया और सेक्टर 32 में रहने लगी। अदालत के निर्देश पर उस मकान का किराया आरोपित राम गोपाल ही दिया करता था। मगर जब अदालत ने पीड़िता को तलाक के लिए सम्मन भेजे तो आरोपित ने अदालत को सेक्टर 32 वाला उसका नया पता नहीं बताया।

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जानकारी छिपाकर की जालसाजी

इसके चलते उसे वह समन नहीं मिले, जिस पर अदालत ने तलाक का एक तरफा फैसला सुना दिया। आरोपित ने समन संबंधी उससे जानकारी छिपाकर उसके साथ जालसाजी तो की है, अदालत को भी गुमराह किया। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने आरोप सही पाए जाने पर केस दर्ज करने की सिफारिश कर दी। डीए लीगल की राय लेने के बाद पुलिस ने केस दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आराेपित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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