जालंधर में नाइट कर्फ्यू व अन्य बंदिशों को लेकर पंजाब सरकार के निर्देश ही होंगे लागू, डीसी ने दिए आदेश
जालंधर में कोरोना के बढ़ते केसों के बीच जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू व अन्य बंदिशों को लेकर पंजाब सरकार के निर्देश ही जिले में लागू करने के निर्देश दि ...और पढ़ें

जालंधर, जेएनएन। जिले में कोरोना के बढ़ते केसों के बीच जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू व अन्य बंदिशों को लेकर पंजाब सरकार के निर्देश ही जिले में लागू करने के निर्देश दिए है। डीसी घनश्याम थोरी ने यह आदेश दिए।
यह नियम रहेंगे लागू
- शिक्षण संस्थान 10 अप्रैल तक बंद रखे जाएंगे।
- नाइट कफ्र्यू रात 9 से सुबह 5 बजे तक रहेगा।
- इस अवधि में सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स व रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे।
- शादी व अंतिम संस्कार में केवल 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं।
- सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी।
- मल्टीप्लेक्स व सिनेमाघरों में 50 प्रतिशत दर्शक ही बैठ सकेंगे।
- मेडिकल व नर्सिंग कालेज खुले रहेंगे।
- हर शनिवार को सुबह 11 से 12 बजे तक मौन रखा जाएगा।
- चेहरे पर मास्क लगाना व शारीरिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा।
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जिले में अब 235 वैक्सीनेशन केंद्रों में होगी वैक्सीनेशन
अधिक से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए जिले में 235 वाक्सीनेशन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही मोबाइल टीमों का गठन भी किया गया है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब-डिवीजनल अस्पताल व जिला अस्पताल में निश्शुल्क वैक्सीनेशन की जाएगी। यहां पर सप्ताह भर यह सेवाएं दी जाएंगी। इसके अलावा जिले में सूचिबद्ध निजी अस्पतालों में 250 रुपये में कोरोना वैक्सीन लगाई जाती है।
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गदईपुर व फोकल प्वाइंट में लगाए कैंप
वैक्सीनेशन के लिए सेहत विभाग की तरफ से गदईपुर व फोकल प्वाइंट में बुधवार को कैंप लगाया गया। इसमें उद्योगपतियों के अलावा मुलाजिम व लेबर को भी टीके लगाए गए। डीसी घनश्याम थोरी ने कहा कि उद्योगिक क्षेत्र में यह कैंप लगातार लगाए जाएंगे।
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