भीम हत्याकांडः डोडा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं मिली जमानत
भीम हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी शिवलाल डोडा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। डोडा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
जेएनएन, अबोहर। अबोहर के बहुचर्चित भीम हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी शिवलाल डोडा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। करीब आठ माह तक चली जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने डोडा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं, इसी मामले में पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने भी चार आरोपियों की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी, जबकि एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई 13 जुलाई तक टाल दी गई है।
अबोहर में 11 दिसंबर 2015 को हुए जघन्य हत्याकांड में दलित युवक भीम टांक की हाथ पांव काट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 26 लोगों पर मामला दर्ज किया था और शराब कारोबारी शिवलाल डोडा व उसके भतीजे अमित डोडा को धारा 120 बी के तहत वारदात की साजिश का आरोपी मानते हुए उन्हें भी मामले में शामिल किया था।
अमित डोडा ने तो वारदात के एक सप्ताह के भीतर ही सरेंडर कर दिया था, लेकिन शिवलाल डोडा ने फरवरी 2016 में सरेंडर किया था। अक्टूबर 2016 मे पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद डोडा की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
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