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पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से राहत, आटा दाल स्कीम के तहत राशन वितरण पर लगी रोक हटी

Atta Dal Scheme पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने आटा दाल स्‍कीम के तहत राशन वितरण पर लगी राेक को हटा दिया है। इससे भगवंत मान सरकार राज्‍य में राशन वितरण कर सकेगी।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Thu, 22 Sep 2022 10:41 PM (IST)Updated: Thu, 22 Sep 2022 10:41 PM (IST)
पंजाब की भगवंत मान सरकार अब आटा दाल स्‍कीम के तहत राशन वितरण कर सकेगी। (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। Atta Dal Scheme in Punjab : घर-घर आटे की होम डिलीवरी की पंजाब सरकार की स्कीम के मामले में पंजाब सरकार को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। इस स्कीम के तहत किसी तीसरे पक्ष को लाभ दिए जाने यानि की थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट न किए जाने पर हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई थी उसे वापस ले लिया है। हाईकोर्ट ने वीरवार को अब पुराने आदेश को वापस ले लिया। अब इस मामले को हाई कोर्ट की डबल बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए भेज दिया गया है।

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हाई कोर्ट के एकल बेंच ने मामला डिविजन बेंच को रेफर किया

बता दें कि सरकार की इस स्कीम के खिलाफ डिपो होल्डर वेलफेयर एसोसिएशन हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि एसोसिएशन के सदस्य वर्तमान में पंजाब राज्य में उचित मूल्य की दुकानें चला रहे हैं। अब सरकार ने आटे की होम डिलीवरी करने की योजना बनाई है, जिसके जरिए सरकार अब उन्हें एक तरह से बाहर कर नई एजेंसियों को यह काम दिया जा रहा है। इसके लिए टेंडर जारी किए गए हैं। यह योजना 1 अक्बटूर से लागू की जाएगी। 

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हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 13 सितंबर को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी कर दिया था और साथ ही अगले आदेशों तक किसी तीसरे पक्ष को लाभ दिए जाने पर भी रोक लगा दी थी। रोक के इस आदेश को सरकार ने डबल बेंच में चुनौती देते हुए कहा कि सिंगल बेंच इस याचिका को नहीं सुन सकता है। 

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इस पर डबल बेंच ने सरकार की अपील का निपटारा करते हुए सिंगल बेंच को रोक के आदेशों पर दोबारा गौर करने के आदेश दिए थे। अब सिंगल बेंच ने अपने पहले के आदेशों को वापस लेते हुए इस याचिका को डबल बेंच में सुनवाई के लिए भेज दिया है।


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