Punjab बजट सत्र को लेकर सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई, सालीसिटर जनरल तुषार मेहता ने दी ये जानकारी
राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच बजट सत्र को लेकर झगड़ा चल रहा है। अब यह झगड़ा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। पंजाब सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीजेआई की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग वाली याचिका का उल्लेख किया।
चंडीगढ़, जागरण डिजिटल डेस्क: सरकार को बजट सत्र बुलाने की अनुमति देने से राज्यपाल के इनकार को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में बजट सत्र बुलाने को लेकर सुनाई के दौरान सालीसिटर जनरल तुषार मेहता ने जानकारी दी कि राज्यपाल ने सत्र बुला लिया है। पंजाब सरकार ने सीजेआई की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग वाली याचिका का उल्लेख किया।
उच्चतम न्यायालय तीन मार्च को होने वाले बजट सत्र को राज्यपाल के ''इनकार'' के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने पर सहमत हो गया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि वह महाराष्ट्र शिवसेना राजनीतिक संकट पर पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ की सुनवाई के बाद दोपहर 3:50 बजे पंजाब सरकार की याचिका पर विचार करेगी।
सिंघवी ने मंगलवार को तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया
पंजाब सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने याचिका पर मंगलवार को ही तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर दिन में 10 मिनट के लिए मामले की सुनवाई की जाती है तो संविधान पीठ की सुनवाई प्रभावित नहीं होगी। पीठ ने सिंघवी से कहा कि वह संविधान पीठ के समक्ष जिरह करेंगे और इसलिए वह 3.50 बजे याचिका पर सुनवाई करेगी। पंजाब के राज्यपाल और मुख्यमंत्री मान के बीच तनाव पिछले हफ्ते बढ़ गया था।
जब पुरोहित ने संकेत दिया था कि उन्हें विधानसभा का बजट सत्र बुलाने की कोई जल्दी नहीं है। सीएम को राजभवन के एक पत्र पर उनकी "अपमानजनक" प्रतिक्रिया के बारे में याद दिला रहे हैं। सीएम मान को पुरोहित का पत्र दो दिन पहले आया था जब पंजाब कैबिनेट ने 3 मार्च से विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया था और राज्यपाल से सदन बुलाने का अनुरोध किया था।
राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच चल रहा है झगड़ा
बजट के लिए पंजाब विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच चल रहा झगड़ा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पंजाब सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि कोर्ट घोषित करे कि पंजाब के राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने के मामले में मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं।
इसके साथ ही सरकार ने मांग की गई है कि पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव को निर्देश दिया जाए कि वह तीन मार्च को बजट के लिए पंजाब विधानसभा का सत्र बुलाने का इंतजाम करें। इसके अलावा याचिका में मांग की गई है कि राज्यपाल का 23 फरवरी 2023 का वह संवाद आदेश रद्द किया जाए जिसमें उन्होंने कहा है कि कानूनी सलाह लेने के बाद ही वह मंत्रिपरिषद की पंजाब विधानसभा का सत्र बुलाने की संस्तुति पर निर्णय लेंगे। याचिका में राज्यपाल के प्रधान सचिव को पक्षकार बनाया गया है।
पंजाब सरकार ने कहा है कि अगर यह मामला नहीं सुलझा तो राज्य सरकार को डर है कि कहीं पंजाब के राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने के मामले में लगातार मंत्रिपरिषद की सलाह के खिलाफ न चलते रहें। इसका विधायी कामकाज पर बुरा असर पड़ सकता है। पंजाब सरकार ने कहा है कि इसलिए राज्य सरकार ने यह याचिका दाखिल की है ताकि कोर्ट इस तय सिद्धांत को घोषित करे कि राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने के मामले में राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं।