Punjab News: बजट सत्र बुलाने को लेकर पंजाब सरकार व राज्यपाल का झगड़ा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
Punjab News पंजाब सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि कोर्ट घोषित करे कि पंजाब के राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने के मामले में मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं। याचिका में राज्यपाल के प्रधान सचिव को पक्षकार बनाया गया है।
चंडीगढ़, जागरण डिजिटल डेस्क। बजट के लिए पंजाब विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच चल रहा झगड़ा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पंजाब सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि कोर्ट घोषित करे कि पंजाब के राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने के मामले में मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं।
इसके साथ ही सरकार ने मांग की गई है कि पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव को निर्देश दिया जाए कि वह तीन मार्च को बजट के लिए पंजाब विधानसभा का सत्र बुलाने का इंतजाम करें। इसके अलावा याचिका में मांग की गई है कि राज्यपाल का 23 फरवरी 2023 का वह संवाद आदेश रद्द किया जाए जिसमें उन्होंने कहा है कि कानूनी सलाह लेने के बाद ही वह मंत्रिपरिषद की पंजाब विधानसभा का सत्र बुलाने की संस्तुति पर निर्णय लेंगे। याचिका में राज्यपाल के प्रधान सचिव को पक्षकार बनाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई का अनुरोध
पंजाब के एडीशनल एडवोकेट जनरल अजय पाल ने बताया कि प्रदेश सरकार मंगलवार को इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में मेंशन करेगी और मामले पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया जाएगा। याचिका में कहा गया है कि इसमें महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल शामिल है कि क्या राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाने के मामले में राज्य की चुनी हुई सरकार की मंत्रिपरिषद की सलाह मानने से इनकार कर सकते हैं?
सरकार और राज्यपाल के झगड़े से काम पर पड़ रहा असर
पंजाब सरकार ने कहा है कि अगर यह मामला नहीं सुलझा तो राज्य सरकार को डर है कि कहीं पंजाब के राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने के मामले में लगातार मंत्रिपरिषद की सलाह के खिलाफ न चलते रहें। इसका विधायी कामकाज पर बुरा असर पड़ सकता है।
पंजाब सरकार ने कहा है कि इसलिए राज्य सरकार ने यह याचिका दाखिल की है ताकि कोर्ट इस तय सिद्धांत को घोषित करे कि राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने के मामले में राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं।