हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को भेजा नोटिस, DA बकाया हलफनामे पर फंसा पेंच
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को मुख्य सचिव द्वारा दाखिल हलफनामे में कथित गलत जानकारी देने के मामले में औपचारिक नोटिस भेजा है।
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हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को भेजा औपचारिक नोटिस।
HighLights
हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को औपचारिक नोटिस भेजा
मुख्य सचिव के हलफनामे में गलत जानकारी का आरोप
डीए बकाया भुगतान मामले से जुड़ा है विवाद
दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव की ओर से दाखिल हलफनामे में कथित गलत जानकारी दिए जाने से जुड़े आपराधिक अवमानना मामले में राज्य सरकार को औपचारिक नोटिस जारी किया है।
हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को भेजा औपचारिक नोटिस
अदालत ने मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा को न्याय मित्र नियुक्त किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। मामला पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान से जुड़ी न्यायिक कार्यवाही के दौरान दाखिल हलफनामे और सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील की स्थिति को लेकर उठे सवालों से संबंधित है।
डीए बकाया भुगतान से शुरू हुआ मामला
पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान को लेकर हाई कोर्ट में मामला लंबित रहा है। इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार को भुगतान संबंधी निर्देशों का पालन करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।
इसके बाद सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल किए जाने की जानकारी अदालत को दी गई। इसी घटनाक्रम के दौरान मुख्य सचिव के हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका की स्थिति के संबंध में दिए गए विवरण पर सवाल उठे।
मामले में सामने आई जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में याचिका से संबंधित आपत्तियों और उन्हें दूर किए जाने की स्थिति को लेकर सवाल मौजूद थे, जबकि हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में इस संबंध में अलग जानकारी दिए जाने का मुद्दा उठा।
इसी विरोधाभास के बाद अदालत के समक्ष यह प्रश्न आया कि क्या न्यायिक कार्यवाही के दौरान सही तथ्य प्रस्तुत किए गए थे।
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