विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

पंजाब के 3 पवित्र शहरों में मांस की बिक्री और इस्तेमाल पर लगी रोक, जानें किन इलाकों में लागू होगा नियम

Published: Thu, 10 Sep 2026 09:34 AM (IST)

पंजाब सरकार ने अमृतसर की चारदीवारी, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो में मांस की बिक्री व इस्तेमाल पर प्रतिबंध ...और पढ़ें

अमृतसर की चारदीवारी, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो में लागू होगा प्रतिबंध।

अमृतसर की चारदीवारी, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो में लागू होगा प्रतिबंध।

HighLights

  1. पंजाब के तीन पवित्र शहरों में मांस बिक्री पर रोक

  2. अमृतसर की चारदीवारी, आनंदपुर साहिब, तलवंडी साबो में लागू

  3. दिसंबर 2025 का आदेश अब गजट में प्रकाशित हुआ

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने राज्य के तीन पवित्र शहरों में मांस की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक से संबंधित नोटिफिकेशन अब असाधारण गजट में प्रकाशित कर दिया है।

पंजाब सरकार के 9 सितंबर 2026 के असाधारण गजट में पशुपालन, मत्स्य पालन एवं डेयरी विकास विभाग की ओर से जारी आदेश को प्रकाशित किया गया है। खास बात यह है कि गजट में प्रकाशित आदेश पर 23 दिसंबर 2025 की तारीख दर्ज है।

यानी प्रतिबंध का आदेश करीब साढ़े आठ महीने पहले जारी किया गया था, लेकिन अब इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया है। सरकार का यह आदेश अमृतसर की चारदीवारी वाले क्षेत्र, रूपनगर जिले के श्री आनंदपुर साहिब और बठिंडा जिले के तलवंडी साबो (श्री दमदमा साहिब) में लागू होगा।

आदेश में कहा गया है कि इन क्षेत्रों में मांस की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ राज्य में लागू संबंधित कानूनों और नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

गृह विभाग के निर्देश पर जारी हुआ आदेश

पशुपालन विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह कार्रवाई गृह मामले विभाग की 15 दिसंबर 2025 की अधिसूचना में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में की गई है। इसके बाद पशुपालन, मत्स्य पालन एवं डेयरी विकास विभाग ने 23 दिसंबर 2025 को प्रतिबंध संबंधी आदेश जारी किया। अब इसे 9 सितंबर 2026 को पंजाब सरकार के असाधारण गजट में प्रकाशित किया गया है।

अमृतसर में पूरे शहर पर नहीं, चारदीवारी क्षेत्र में रोक

नोटिफिकेशन में अमृतसर के लिए पूरे शहर को प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं बनाया गया है। इसमें विशेष तौर पर अमृतसर के चारदीवारी वाले शहर का उल्लेख है। वहीं श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो (श्री दमदमा साहिब) की संबंधित नगर पालिका सीमाओं में यह आदेश लागू होगा।

पवित्र शहर घोषित करने के फैसले की पृष्ठभूमि

राज्य सरकार ने इन क्षेत्रों को धार्मिक महत्व को देखते हुए पवित्र शहर घोषित करने का फैसला किया था। अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब में तख्त श्री केसगढ़ साहिब और तलवंडी साबो में तख्त श्री दमदमा साहिब जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। इन क्षेत्रों की धार्मिक मर्यादा और गरिमा को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रतिबंध का फैसला लिया गया था।

हालांकि, वर्तमान गजट में मांस की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध का स्पष्ट उल्लेख है। शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों पर रोक संबंधी व्यापक घोषणा को इस खबर में अलग सरकारी आदेश के बिना इसी नोटिफिकेशन का हिस्सा नहीं माना जा सकता।

यह भी पढ़ें- पंजाब के गुरदासपुर में संगतों के लिए तैयार हो रही सात तरह की 15 टन मिठाई, घर बैठे भी मंगा सकेंगे प्रसाद