पंजाब में बाहर से आने वालों को बड़ी राहत, अब 72 घंटे तक रहने वालों को नहीं होना पड़ेगा क्वारंटाइन
Punjab new quarantine rules पंजाब में बाहरी राज्यों से आने वालों को बड़ी राहत मिली है। अब राज्य में 72 घंटे तक रहने वालों को क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा।
जेएनएन, चंडीगढ़। Punjab new quarantine rules: पंजाब सरकार ने राज्य में बाहर से आने वालों को बड़ी राहत दी है। अब पंजाब में 72 घंटे से कम समय तक रहने वालों को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। हालांकि इसमें शर्त रखी गई है कि वह व्यक्ति कंटेनमेंट जोन से न आया होगा। यह नए निर्देश आज जारी किए गए हैं।
नियमों के अनुसार बाहर से आने वाले लोगों को पंजाब की सीमा पर स्व घोषणा पत्र में अपने आने का कारण बताना होगा। सरकार ने यह फैसला कारोबार के काम से यहां आने वाले लोगों को दिक्कतों को देखते हुए लिया है। इस फैसले से ऐसे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें, इससे पहले बाहर से आने वालों को 14 दिन तक क्वांरटाइन अनिवार्य था।
Punjab CM @capt_amarinder announces exemption from 14-day home quarantine for those coming to state for less than 72 hours. Only formal undertaking needs to be submitted now by such domestic travellers at border check post. pic.twitter.com/TdmbfI7jM2 — Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) July 14, 2020
हालांकि अभी भी वे लोग 14 दिन के क्वारंटाइन में रहेंगे जो 72 घंटे से ज्यादा पंजाब में रुकेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि 72 घंटों से अधिक समय तक रुकने वालों पर पुराना नियम ही लागू होगा। उन्हें क्वारंटाइन नियमों का पूरा पालन करना होगा।
पंजाब में दाखिल होने वालों को COVA एप फोन में डाउनलोड करना भी अनिवार्य है। एप के यात्रियों संबंधी जानकारी के भाग में उनके विवरण दर्ज करन के अलावा, इन व्यक्तियों को यह यकीन दिलाने पड़ेगा कि पंजाब में रहने वह इस एप पर एक्टिव रहेंगे। उनको यह भी बताना पड़ेगा कि वह किसी भी कंटेनमैंट ज़ोन से नहीं आ रहे हैं।
एप पर बताना होगा कि वह पंजाब में 72 घंटों से अधिक समय के लिए नहीं रहेंगे। इस दौरान वह अपनी सेहत का ध्यान रखने और आसपास के लोगों से दूरी बनाए रखेंगे। नियुक्त की गई निगरानी टीम के साथ भी वह संवाद रखेंगे। अगर वह कोविड-19 से पीड़ित हैं या इसकी शंका है तो तुरंत 104 पर काल करेंगे। सभी ज़रूरी सावधानियॉ की सख़्ती के साथ पालना की जानी चाहिए। मास्क/फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अगर वापसी के एक हफ्ते के भीतर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजीटिव आता है तो उसे तुरंत 104 नंबर पर पंजाब सरकार के साथ संपर्क करना ज़रूरी होगा। संपर्क ट्रेसिंग में उसे सहायता करनी पड़ेगी। इन कुछ नियमों को तय करने के बाद पंजाब सरकार ने क्वारंटाइन नियमों में छूट देकर बाहर से आने वालों को बड़ी राहत दी है।
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