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पंजाब में नई पाबंदियां, शादी में 30 और सामाजिक समारोहों में पांच लोग ही ले सकेंगे भाग

पंजाब में कोरोना को लेकर पांबदियों पर राज्‍य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब शादियों में 30 और समाजिक समारोहों में पांच लोग ही भाग ले सकेंगे।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Mon, 13 Jul 2020 04:58 PM (IST)Updated: Mon, 13 Jul 2020 04:58 PM (IST)
पंजाब में नई पाबंदियां, शादी में 30 और सामाजिक समारोहों में पांच लोग ही ले सकेंगे भाग
पंजाब में नई पाबंदियां, शादी में 30 और सामाजिक समारोहों में पांच लोग ही ले सकेंगे भाग

चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब सरकार ने कोरोना के मद्देनजर पाबंदियों को लेकर आज नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने विवाह समारोहों और सामाजिक कार्यक्रमाें को लेकर नए निर्देश दिए हैं। अब शादी समारोह में 30 लोक ही भाग ले सकते हैं। इसी तरह सामाजिक कार्यक्रमों व समाराेहों में पांच से ज्‍यादा लाेग भाग नहीं ले सकेंगे। इस निर्देशों का उल्‍लंघन करने पर एफआइआर दर्ज किए जाएंगे।

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कोरोना वायरस के नए मरीजों की संख्या में कोई गिरावट नहीं आती हुई देख पंजाब सरकार ने साेमवार को सामाजिक व सार्वजनिक समारोह को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। नई गाडडलाइन के अनुसार शादी समारोह में भो लेने के लिए मेहमानों की संख्या को 50 से घटाकर 30 कर दिया गया है। वहीं, भोग, बर्थडे पार्टी आदि में पांच से ज्यादा मेहमान शामिल नहीं हो सकेंगे। अगर ऐसा होता है तो पुलिस को एफआइआर दर्ज करने का अधिकार दिया गया है।

समारोह अगर मैरेज पैलेस या होटल में हो रहे हैं तो वहां के प्रबंधन को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा और मानदंडों के उल्लंघन के मामले में लाइसेंस के निलंबन का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा, विवाह स्थलों, होटलों व अन्य वाणिज्यिक स्थानों के प्रबंधन को यह प्रमाणित करना होगा कि इनडोर रिक्त स्थान के वेंटिलेशन के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

राज्य सरकार ने पंजाब में कोरोना वायरस के कम्यूनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए चेन्‍नई आइआइटी के विशेषज्ञों के साथ समझौता किया है। वहीं, पंजाब सरकार ने सार्वजनिक स्थल के साथ-साथ कार्य स्थानों, कार्यालयों, बंद स्थानों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं, सरकारी दफ्तरों में किसी भी प्रकार के प्रजेंटेशन व ऐसी बैठकों में रोक लगा दी गई है जिसमें पांच से ज्यादा लोग शामिल हो।

इसके साथ ही बैठकों में चाय आदि को परोसने पर भी मनाही होगी। वहीं, पंजाब सरकार ने राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश किए है की वे यह सुनिश्चित करें कि उनके जिले में कोई भी प्राइवेट अस्पताल कोविड 19 के मरीजों का इलाज करने से मना नहीं कर रहा हो।

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