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चंडीगढ़ एयरपोर्ट के 100 मीटर की परिधि में होगी बड़ी कार्रवाई, गिराए जाएंगे 98 निर्माण

चंडीगढ़ एयरपोर्ट के 100 मीटर की परिधि में बड़ी कार्रवाई हाेगी। इस क्षेत्र में 98 निर्माणों को गिराया जाएगा।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Fri, 23 Aug 2019 09:16 AM (IST)Updated: Fri, 23 Aug 2019 09:16 AM (IST)
चंडीगढ़ एयरपोर्ट के 100 मीटर की परिधि में होगी बड़ी कार्रवाई, गिराए जाएंगे 98 निर्माण

चंडीगढ़, जेएनएन। चंडीगढ़ एयरपोर्ट की 100 मीटर की परिधि में 2011 के बाद किए गए 98 निर्माणों पर बुल्डोजर चलना लगभग तय हो गया है। निर्माण संबंधी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर एक स्टेटस रिपोर्ट पर आदेश जारी करते हुए चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ ने इन सभी निर्माण को गिराने के लिए कहा है। इसके लिए पंजाब सरकार को चार महीने का समय दिया गया है।

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चंडीगढ़ एयरपोर्ट के विभिन्न मुद्दों को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अहम सुनवाई

हाईकोर्ट के आदेशों पर पंजाब सरकार के मुख्य सचिव के नेतृत्व में गठित कमेटी की दो बैठकों के मिनट्स और एयरपोर्ट की 100 मीटर की परिधि में निर्माणों की स्टेटस रिपोर्ट दायर करते हुए पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने कोर्ट को बताया कि 2011 में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के बाद 100 मीटर की परिधि में 98 निर्माण चिन्हित किए गए है। इन्हें गिराने को लेकर पंजाब सरकार और केन्द्र में कोई मतभेद नहीं है। नंदा ने निर्माण गिराने के लिए छह महीने की अवधि मांगी लेकिन कोर्ट ने चार महीने का समय दिया।

पंजाब सरकार की स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2008 में जारी अधिसूचना से 2011 की अधिसूचना जारी होने के बीच भी 20 अवैध निर्माण हुए थे। 2008 से पहले इस क्षेत्र में 190 निर्माण हो चुके थे। हाईकोर्ट ने 2011 से पहले हुए इन निर्माणों के संबंध में अगली सुनवाई पर फैसला लेने की बात कहते हुए सरकार को निर्देश दिए हैं कि पहले चिन्हित किए जा चुके 98 निर्माणों को गिराया जाए।

कैट थ्री प्रणाली स्थापित होने में दो महीने की देरी

सुनवाई के दौरान, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल चेतन मित्तल ने कोर्ट को बताया कि कैट थ्री और साउर्दर्न टैक्सी ट्रैक को वर्किंग परमिशन मिलने में देरी की वजह से कैट थ्री को दिसंबर तक स्थापित नहीं किया जा सकता। लगभग दो महीने की देरी हो सकती है। परमिशन मिलने में आ रही तकनीकी दिक्कतों पर संशोधित प्लान रक्षा मंत्रालय को भेज दिया गया है। हाईकोर्ट ने रक्षा सचिव को संशोधित प्लान पर दो सप्ताह में फैसला लेने के आदेश दिए।

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हरियाणा की अंडरपास की मांग भी उठी

हरियाणा सरकार द्वारा 100 मीटर की परिधि में अंडरपास की व्यवस्था किए जाने के संबंध में चेतन मित्तल ने अदालत को बताया कि अगर पंजाब और हरियाणा सरकारें मिलकर 100 मीटर के दायरे में सड़क का निर्माण करवा दें तो अंडरपास बनाने में होने वाला लगभग 100 करोड़ का खर्च कम किया जा सकता है। केन्द्र सरकार ने इस विषय को चंडीगढ़ के प्रशासक के नेतृत्व वाली समिति और पंजाब के मुख्यमंत्री के सामने भी उठाया है।

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चंडीगढ़ एयरपोर्ट को ओपन स्काई पॉलिसी में शामिल करने की मांग

चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एशियाई देशों के साथ ओपन स्काई पॉलिसी के तहत आने वाले 18 एयरपोर्टों में शामिल करने की मांग भी कोर्ट में उठी। एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट एमएल सरीन ने अदालत को बताया कि भारत सरकार ने एशियाई देशों के साथ ओपन स्काई नीति बनाई हुई है। उसके तहत देश के 18 एयरपोर्टों पर इन देशों के जहाज बिना द्विपक्षीय समझौते के भी आवागमन कर सकते हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट को भी इन एयरपोर्ट में शामिल किए जाने से उड़ानों की संख्या में काफी सुधार आ सकता है।

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