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    Punjab: AAP मंत्री अमन अरोड़ा के गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने पर संशय अभी बरकरार, 25 जनवरी को होगी HC में अगली सुनवाई

    Updated: Mon, 22 Jan 2024 10:00 PM (IST)

    आम आदमी पार्टी के मंत्री अमन अरोड़ा को 21 दिसंबर 2023 को दोषी करार देने के बाद उन्हें विधायक के तौर पर अयोग्य बताते हुए अमृतसर में ध्वजारोहण से रोकने का निर्देश जारी करने की मांग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई 25 जनवरी को तय की है। ऐसे में अब वह गणतंत्र दिवस पर झंडा फहरा पाएंगे या नहीं इस पर संशय की स्थिति बन गई है।

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    सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अमन अरोड़ा को अयोग्य बता ध्वजारोहण पर रोक की है मांग

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में आम आदमी पार्टी से मंत्री अमन अरोड़ा को 21 दिसंबर 2023 को दोषी करार देने के बाद उन्हें विधायक के तौर पर अयोग्य बताते हुए अमृतसर में ध्वजारोहण से रोकने का निर्देश जारी करने की मांग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई 25 जनवरी को तय की है।

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    ऐसे में अब वह गणतंत्र दिवस पर झंडा फहरा पाएंगे या नहीं इस पर संशय की स्थिति बन गई है। फिलहाल संगरूर की निचली अदालत में लंबित उनकी अपील पर उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है।

    2023 में दो वर्ष की सुनाई थी सजा

    याचिका दाखिल करते हुए संगरूर निवासी अनिल कुमार तायल ने हाईकोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट 2013 में अपने आदेश में यह स्पष्ट कर चुका है कि यदि किसी अदालत द्वारा किसी जनप्रतिनिधि को दो वर्ष या अधिक के लिए सजा सुनाती है तो जनप्रतिनिधि एक्ट के अनुसार वह अयोग्य माना जाएगा। याची ने बताया कि संगरूर की अदालत ने मंत्री अमन अरोड़ा को आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए 21 दिसंबर 2023 को दो वर्ष की सजा सुनाई थी।

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    अमन अरोड़ा को अमृतसर में ध्वजारोहण की जिम्मेदारी सौंपी गई

    याची ने कहा कि सजा सुनाते ही उन्हें अयोग्य करार दिया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। याची ने 26 दिसंबर को इस संबंध में मांगपत्र भी दिया था लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। 5 जनवरी को राज्यपाल ने मुख्यमंत्री व विधानसभा को पत्र लिखकर इस बारे में कार्रवाई को कहा था लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। याची ने बताया कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण के लिए सूची जारी की गई है। इस सूची के अनुसार मंत्री अमन अरोड़ा को अमृतसर में ध्वजारोहण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    हाईकोर्ट ने सुनवाई 25 जनवरी को तय की

    याची ने कहा कि जो व्यक्ति अयोग्य हो चुका हो उसे इस प्रकार की जिम्मेदारी देने से लोगों के बीच सरकार के प्रति गलत संदेश जाएगा। ऐसे में हाईकोर्ट से अपील की गई कि अमन अरोड़ा को ध्वजारोहण से रोका जाए।

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    सोमवार को हाईकोर्ट को बताया गया कि अमन अरोड़ा की सजा के खिलाफ अपील पर 24 जनवरी को अपीलेट कोर्ट सुनवाई करेगी। ऐसे में हाईकोर्ट ने सुनवाई 25 जनवरी को तय की है ताकि निचली अदालत के आदेश के अनुरूप आगे निर्णय लिया जा सके। यदि उनकी सजा पर रोक नहीं लगी तो वह अयोग्य करार दिए जा सकते हैं।

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