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गुरमीत राम रहीम की हिरासत में पूछताछ की मांग खारिज, हाई कोर्ट ने कहा- वीसी के जरिए हो इंटेरोगेशन

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने दो एफआइआर के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की एसआइटी की मांग को खारिज कर दिया है। राम रहीम से वीसी के जरिये ही पूछताछ होगी।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Mon, 02 May 2022 05:03 PM (IST)Updated: Mon, 02 May 2022 05:03 PM (IST)
हाई कोर्ट व गुरमीत राम रहीम सिंह की फाइल फोटो।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। बेअदबी मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले में दर्ज अन्य दोनों एफआइआर पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पूछताछ किए जाने के एसआइटी को आदेश दे दिए हैं।

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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा इन दोनों एफआइआर में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की कस्टोडियल इंटेरोगेशन की मांग को खारिज कर दिया है। सोमवार को जस्टिस अरविंद सांगवान ने गुरमीत राम रहीम सिंह द्वारा इस मामले को लेकर दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं। 

हाई कोर्ट ने साथ ही मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर तक स्थगित कर दी है। बता दें, डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दायर अर्जी में कहा था कि उसके खिलाफ बाजाखाना थाने में दर्ज एफआइआर संख्या 63 में उन्हें पहले ही हाई कोर्ट से शारीरिक उपस्थिति की छूट मिली हुई है।

गुरमीत राम रहीम ने अर्जी में कहा कि अब एसआइटी ने दो एफआइआर में उससे पुछताछ करनी है। डेरा प्रमुख का कहना था कि यह तीनों ही एफआइआर एक ही पुलिस थाने में दर्ज हैं और इनकी सुनवाई भी एक ही अदालत कर रही है। ऐसे में पहले दर्ज एफआइआर में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं वही आदेश इन दोनों एफआइआर पर भी लागू किए जाएं।

हालांकि पिछली सुनवाई पर पंजाब सरकार ने कहा था कि इस मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को कस्टडी में लेकर पूछताछ की जानी जरूरी है, ताकि सप्लीमेंट्री चालान पेश किया जा सके। गुरमीत राम रहीम सिंह को पूछताछ के लिए लाए जाने के लिए सरकार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को तैयार है। हाई कोर्ट ने सोमवार को सरकार की इस मांग को खारिज कर इस मामले में गुरमीत राम रहीम सिंह से वीसी के जरिए ही पूछताछ किए जाने के आदेश दे दे दिए हैं। 


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