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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 10, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Chandigarh Coronavirus Alert: प्राइमरी स्कूल फिर बंद, इंडोर में 100 व ओपन एरिया में 200 लोगों को ही अनुमति

By Rohit KumarEdited By:
Published: Wed, 10 Mar 2021 06:06 PM (IST)Updated: Wed, 10 Mar 2021 08:41 PM (IST)

चंडीगढ़ में कोरोना का कहर फिर से शुरू हो गया है। चंडीगढ़ में इंडोर कार्यक्रमों में 100 और ओपन एरिया ...और पढ़ें

चंडीगढ़ में कोरोना का कहर फिर से शुरू हो गया है।
चंडीगढ़ में कोरोना का कहर फिर से शुरू हो गया है।

चंडीगढ़, बलवान करिवाल। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए चंडीगढ़ में फिर से कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। प्राइमरी स्कूलों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। स्कूल अथारिटी को आदेश दिए गए हैं कि वह पेरेंट्स से बात करें, जिससे बच्चे कोरोना से बचाव के सही तरीके अपना सकें। इसके अलावा सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों में अतिथि संख्या को फिर से सीमित कर दिया गया है। इंडोर कार्यक्रमों में अब अधिकतम 100 या आयोजन स्थल की क्षमता के 50 फीसद गेस्ट ही शामिल हो सकते हैं।

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पंजाब की तर्ज पर यह पाबंदी लगाई गई है। पिछले सप्ताह पंजाब सरकार ने ऐसे ही आदेश जारी किए थे। बुधवार को पंजाब राजभवन में आयोजित कोविड वार रूम मीटिंग में प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने अधिकारियों से हालात पर चर्चा के बाद यह आदेश जारी किए। बदनौर ने चंडीगढ़ में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कोरोना से बचने के प्रोटोकाल का सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए है। डीसी और पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए गए है कि गहन चेकिंग अभियान शुरू कर नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूल किया जाए।

वैक्सीनेशन सेंटर पर सीनियर सिटीजन को न करना पड़े इंतजार

प्रशासक ने अधिकारियों से कहा कि वैक्सीनेशन सेंटर पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। जिससे वैक्सीनेशन के लिए आने वाले सीनियर सिटीजन को ज्यादा देरी तक इंतजार न करना पड़े। उन्हें लाइन में लगने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। हाल में बैठने की व्यवस्था की जा सकती है। जिससे बुजुर्ग वैक्सीनेशन के बाद रेस्ट भी कर सकें।

भीड़ वाली जगहों पर स्पेशल ड्राइव

जिन जगहों पर सबसे अधिक भीड़ रहती है वहां पुलिस को स्पेशल अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासक ने आदेश दिए कि रेस्टोरेंट में डाइनिंग प्लेस, विभिन्न मार्केट में शॉप के अंदर और सुखना लेक जैसे पर्यटन स्थलों पर पुलिस को शारीरिक दूरी जैसे नियमों का पालन कराया जाए।  

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