चंडीगढ़ कैशियर हत्याकांड: नौ आरोपितों के खिलाफ आरोप तय, 10 नवंबर से शुरू होगा ट्रायल
चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित श्री कुमार मेडिकल हॉल के कैशियर जानकी दास हत्याकांड में नौ आरोपितों के खिलाफ आरोप तय ...और पढ़ें

सेक्टर-11 स्थित श्री कुमार मेडिकल हाॅल में घुसकर की थी कैशियर जानकी दास की हत्या।
HighLights
13 गोलियां मारकर की गई थी जानकी दास की हत्या।
चंडीगढ़ पुलिस ने सितंबर में दाखिल की थी चार्जशीट।
गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज, डीएनए रिपोर्ट बने साक्ष्य।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-11 स्थित श्री कुमार मेडिकल हाॅल के कैशियर जानकी दास हत्याकांड में जिला अदालत ने नौ आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने सन्नी मेहरा, आर्यन शर्मा, अमित कुमार, रोहित कुमार, रामू, आकाश कुमार, गुरमीत सिंह, सचिन सिल्वेस्टर और धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ आरोप तय किए हैं।
आरोपितों पर भारतीय न्याय संहिता की हत्या, आपराधिक साजिश, साझा मंशा, साक्ष्य मिटाने और चोरी की संपत्ति से संबंधित धाराओं के अलावा आर्म्स एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं। अब मामले का ट्रायल 10 नवंबर से शुरू होगा। पुलिस ने चार्जशीट में गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक, बैलिस्टिक और डीएनए रिपोर्ट को साक्ष्य के तौर पर शामिल किया है।
जांच के दौरान वारदात में इस्तेमाल की गई जिगाना पिस्टल और आरोपितों के बीच कथित संपर्कों की भी पड़ताल की गई। अदालत ने सुनवाई के लिए पांच अभियोजन गवाहों को तलब किया है। पुलिस इस मामले में 16 सितंबर को नौ आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जानकी दास की 13 जून को सेक्टर-11 स्थित मेडिकल शाॅप में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
दो नकाबपोश हमलावर दुकान में घुसे और कैश काउंटर पर बैठे जानकी दास पर 13 राउंड फायर किए। वारदात के बाद हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार अपने साथी के साथ फरार हो गए थे। पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, हमलावरों को कथित तौर पर मेडिकल स्टोर के मालिक को निशाना बनाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन पहचान में चूक के कारण कैशियर जानकी दास पर गोलियां चला दी गईं।
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गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों और राणा ढिल्लों का भी नाम
चार्जशीट में विदेशी गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों और राणा ढिल्लों के नाम भी कथित साजिश के संदर्भ में सामने आए हैं। आरोपितों ने वारदात से पहले रेकी की थी और हमले के बाद फरार होने की योजना बनाई थी। मामले में अब 10 नवंबर से ट्रायल शुरू होगा। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे।
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