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पंजाब में 760 शिक्षकों को मास्टर कैडर में पदोन्नति, आज ही करना होगा ज्वाइन; सोशल साइंस के 275 शिक्षक शामिल

Published: Mon, 28 Sep 2026 05:28 PM (IST)

पंजाब शिक्षा विभाग ने प्राइमरी कैडर के 760 शिक्षकों को मास्टर कैडर में पदोन्नति दी है। शिक्षकों को आवंटित स्टेशन पर आज ही ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. पंजाब शिक्षा विभाग ने 760 शिक्षकों को मास्टर कैडर में पदोन्नत किया।

  2. पदोन्नत शिक्षकों को आज ही आवंटित स्टेशन पर ज्वाइन करना होगा।

  3. सोशल साइंस के 275 शिक्षक पदोन्नति सूची में शामिल हैं।

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब शिक्षा विभाग ने लंबे समय से मास्टर कैडर में पदोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। विभाग ने प्राइमरी कैडर से मास्टर कैडर में 760 शिक्षकों की पदोन्नति की है। इनमें सोशल साइंस, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, शारीरिक शिक्षा और होम साइंस विषयों के शिक्षक शामिल हैं। विभाग ने पदोन्नत शिक्षकों को स्टेशन भी आवंटित कर दिए हैं।

संबंधित स्कूल प्रमुखों और डीडीओ को निर्देश दिए गए हैं कि सभी शिक्षकों को आज ही आवंटित स्टेशन पर ज्वाइन करवाकर हाजिरी रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाए। पदोन्नत किए गए शिक्षकों में सोशल साइंस के 275, पंजाबी के 225, हिंदी के 225, इंग्लिश के 28, शारीरिक शिक्षा के चार और होम साइंस के तीन शिक्षक शामिल हैं। इस तरह कुल 760 शिक्षक मास्टर कैडर में पदोन्नत हुए हैं।

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लंबे समय से कर रहे थे पदोन्नति की मांग

प्राइमरी कैडर में कार्यरत शिक्षक लंबे समय से मास्टर कैडर में पदोन्नति की मांग कर रहे थे। पंजाब एजुकेशनल (टीचिंग कैडर) ग्रुप-सी सर्विस रूल्स और इनमें किए गए संशोधनों के तहत विभाग ने पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की है।

विभाग की ओर से 21 अगस्त 2026 को नोटिस जारी किया गया था। इसमें पदोन्नति की पात्रता के लिए 31 जुलाई 2026 को कटआफ डेट निर्धारित की गई थी। जिलों से प्राप्त मामलों की जांच के बाद वरिष्ठता के आधार पर पात्र शिक्षकों की पदोन्नति की गई।

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कोर्ट में मामला जाने पर भी ज्वाइनिंग रहेगी सुरक्षित

विभाग ने पदोन्नत शिक्षकों को तत्काल ज्वाइन करवाने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य पदोन्नति प्रक्रिया के तहत ज्वाइनिंग और स्टेशन अलाटमेंट को समय पर पूरा करना है, ताकि यदि पदोन्नति को लेकर कोई मामला अदालत में जाता है तो कर्मचारियों की ज्वाइनिंग में अनावश्यक परेशानी न हो।

विभाग ने कहा है कि स्टेशन को लेकर किसी शिक्षक को आपत्ति है तो उसे पहले आवंटित स्टेशन पर ज्वाइन करवाया जाए। इसके बाद आपत्ति मुख्यालय को भेजी जाएगी और स्टेशन संबंधी शिकायतों पर विभाग स्तर पर विचार किया जाएगा।

यदि कोई शिक्षक एसआईआर ड्यूटी पर है तो उसकी हाजिरी रिपोर्ट वाट्सऐप के माध्यम से भी ली जा सकती है। जिस स्टेशन पर पद पहले से भरा हुआ है, वहां शिक्षक की हाजिरी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दर्ज कराई जाएगी।

योग्यता पूरी होना जरूरी

विभाग ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नति के लिए कटआफ डेट तक सभी निर्धारित शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताएं पूरी होना अनिवार्य है। आदेश में सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील नंबर 1385/2025 ईशत-ए-तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र सरकार के एक सितंबर 2025 के फैसले का भी उल्लेख किया गया है।

गैर-टीईटी योग्य शिक्षकों की पदोन्नति नियमों के अनुसार मान्य नहीं होगी। किसी भी स्तर पर योग्यता या दस्तावेजों में गलत जानकारी मिलने पर पदोन्नति रद कर शिक्षक को मूल फीडर कैडर में वापस भेजा जा सकता है। पदोन्नत शिक्षकों का परख काल एक वर्ष का होगा।

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