Move to Jagran APP

इंस्पेक्टर शुक्ला की एक्सटेशन याचिका खारिज

चंडीगढ़ : इंस्पेक्टर राजेश शुक्ला की ओर से एक्सटेशन के लिए दाखिल की गई याचिका केंद्रीय प्रशासनि

By Edited By: Published: Fri, 31 Jul 2015 10:10 PM (IST)Updated: Fri, 31 Jul 2015 10:10 PM (IST)

चंडीगढ़ : इंस्पेक्टर राजेश शुक्ला की ओर से एक्सटेशन के लिए दाखिल की गई याचिका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकारण (कैट) ने शुक्रवार को खारिज कर दी। याचिका चंडीगढ़ में मिलने वाले एक्सटेशन रूल के तहत दायर की गई थी। इस मामले में कैट ने इन्कार कर दिया। चंडीगढ़ प्रशासन के गृह सचिव अनुराग अग्रवाल की ओर से जारी आदेश में इंस्पेक्टर राजेश शुक्ला को रिटायर किया गया था।

प्रशासन के इस फैसलों को उन्होंने कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर कैट ने आज अपना अंतिम फैसला सुनाया दिया। मामले में तीन सितंबर 2014 को सीबीआइ ने इंस्पेक्टर राजेश शुक्ला को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा था। उनका ट्रायल सीबीआइ कोर्ट में चल रहा है। इससे पहले सीबीआइ ने बीते 15 मई को इस्पेक्टर शुक्ला समेत हवलदार मुकेश, कास्टेबल दिलबाज के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के तहत चार्जशीट दायर की थी।

शुक्ला के केस में वकील की ओर से कहा गया कि उन्हे रिश्वत मामले में झूठा फंसाया गया है। सीबीआइ की चार्जशीट में अहम साक्ष्यों की कमी है जो आरोपी को निर्दोष साबित करती है। इस केस में सबसे अहम रिकार्ड सेक्टर 45 पुलिस पोस्ट में लगे सीसीटीवी फुटेज को बताया गया है, जो शुक्ला की बेगुनाही बताती है। मामले में सीबीआइ इस्पेक्टर अशोक यादव को निलंबित किया गया था।

अर्जी में कहा गया है कि यह जाच एजेंसी की अनिवार्य ड्यूटी है कि वह निष्पक्ष रूप से कार्य करे। केस में न तो अभी तक सीएफएसएल रिपोर्ट पेश की गई है और न ही वास्तिवक रिकाìडग मिल पाई है।


This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.