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नशा तस्कर को दस साल की कैद, एक लाख रुपये जुमाना

अदालत ने एक आरोपित को दस साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Jul 2021 09:50 PM (IST)Updated: Wed, 28 Jul 2021 09:50 PM (IST)
नशा तस्कर को दस साल की कैद, एक लाख रुपये जुमाना

जागरण संवाददाता, बठिडा: नशा तस्करी के मामले में अतिरिक्त एवं जिला सेशन जज संजीता की अदालत ने एक आरोपित को दस साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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थाना कैंट पुलिस को 30 जनवरी 2020 को सूचना के आधार पर एएसआइ लाभ सिंह ने एक व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी ली। इस दौरान उसके पास 1130 नशीली गोलियां बरामद हुईं। आरोपित की पहचान रविदर सिंह निवासी गंगा राम वाली गली बठिडा के तौर पर हुई। रविदर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। थाना कैंट में उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अधीन मुकदमा दर्ज किया था। बुधवार को अतिरिक्त एवं जिला सेशन जज संजीता की अदालत में इस मामले की अंतिम सुनवाई हुई, जिसमें रविदर सिंह को दस साल की कैद की सजा का फैसला सुनाया। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी किया। नशीले पदार्थो की तस्करी में चार गिरफ्तार जिला बठिडा के विभिन्न थानों की पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में चार लोगों को काबू किया है। इसके तहत थाना दियालपुरा की पुलिस के एसआई गुरमीत सिंह ने गांव कोठे भलाईआना से डेढ़ ग्राम हेरोइन के साथ भगता भाईका वासी दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया। इसके अलावा थाना दियालपुरा के ही सहायक थानेदार राजवीर सिंह ने गांव मलूका से 20 किलो पोस्त के साथ फरीदकोट के भूपिदर सिंह को काबू किया। थाना तलवंडी साबो के हवलदार भूपिदर सिंह ने गांव शेखपुरा के पेट्रोल पंप के पास पांच बोतल शराब के साथ गांव शेखपुरा के माहशा सिंह को गिरफ्तार किया। थाना संगत के हवलदार जसपाल सिंह ने गांव डूमवाली में 12 बोतल हरियाणा मार्का शराब के साथ जिला श्री मुक्तसर साहिब के गांव सिघेवाला के प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया।


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