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भगत सिंह जयंती पर सोमवार को पंजाब में रहेगा ऐच्छिक अवकाश, साल में कर्मचारी ले सकते हैं दो छुटि्टयां

Published: Sun, 27 Sep 2026 04:43 PM (IST)Updated: Sun, 27 Sep 2026 05:35 PM (IST)

भगत सिंह जयंती के अवसर पर पंजाब सरकार ने 28 सितंबर को ऐच्छिक अवकाश घोषित किया है। कर्मचारी साल में दो अवकाश ले सकते हैं।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. पंजाब में 28 सितंबर को भगत सिंह जयंती पर ऐच्छिक अवकाश।

  2. सरकारी कर्मचारी साल में दो प्रतिबंधित अवकाश चुन सकते हैं।

  3. अवकाश के लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक, कार्यालय खुले रहेंगे।

जागरण संवाददाता, बरनाला। शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह की जयंती के अवसर पर पंजाब सरकार ने राज्य में 28 सितंबर को ऐच्छिक अवकाश घोषित किया है। सरकार की ओर से जारी रिस्ट्रिक्टिड होलिडेज में इस दिन को भी शामिल किया गया है।

पंजाब सरकार के कर्मचारियों के लिए एक विशेष प्रकार की छुट्टी की सुविधा है। इसके तहत कर्मचारियों को अपनी पसंद या धार्मिक/सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर अवकाश चुनने का विकल्प मिलता है।

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यह निर्णय शहीद भगत सिंह के देश की आजादी के लिए दिए गए योगदान और सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देने के उद्देश्य से लिया है। भगत सिंह की जयंती हर वर्ष 28 सितंबर को मनाई जाती है। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर उनके जीवन, विचारों और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को याद करते हुए कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

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ऐच्छिक अवकाश की मुख्य विशेषताएं

सीमित अनुमति: पंजाब सरकार के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार, राज्य के सरकारी कर्मचारी पूरे कैलेंडर वर्ष में उपलब्ध प्रतिबंधित अवकाशों की सूची में से अधिकतम 2 छुट्टियों का लाभ उठा सकते हैं।

सजातीय व धार्मिक अवसर: इस सूची में मुख्य रूप से वे पर्व या अवसर शामिल होते हैं जो किसी विशेष समुदाय, धर्म या क्षेत्र से जुड़े होते हैं।

गैजेटेड हॉलिडे से अलग: सामान्य (गैजेटेड) छुट्टियों पर सभी सरकारी दफ्तर और संस्थान अनिवार्य रूप से बंद रहते हैं, जबकि प्रतिबंधित अवकाश के दिन सरकारी कार्यालय/संस्थान खुले रहते हैं और कामकाज सामान्य रूप से चलता है।

पूर्व स्वीकृति आवश्यक: कर्मचारी को इस अवकाश का लाभ लेने के लिए अपने सक्षम अधिकारी से पहले अनुमति या स्वीकृति लेनी होती है। 

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