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अमृतसर एयरपोर्ट के पास ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध, 3 किलोमीटर का दायरा रेड जोन घोषित

Published: Thu, 10 Sep 2026 04:16 PM (IST)

पुलिस ने श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, अमृतसर के आसपास ड्रोन उड़ाने पर सख्ती बढ़ा दी है। सुरक्षा को ...और पढ़ें

अमृतसर एयरपोर्ट के पास ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध।

अमृतसर एयरपोर्ट के पास ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध।

HighLights

  1. पुलिस ने अमृतसर एयरपोर्ट के पास ड्रोन उड़ाने पर सख्ती बढ़ाई।

  2. एयरपोर्ट के 3 किमी रेड, 5 किमी येलो अलर्ट जोन घोषित।

  3. बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई।

जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन उड़ाने को लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने हवाई अड्डे के तीन किलोमीटर के दायरे को रेड जोन और 5 किलोमीटर तक के क्षेत्र को येलो अलर्ट जोन घोषित कर दिया है।

पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन कर बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

डीएसपी राजासांसी जगबीर सिंह औलख ने बताया कि पुलिस टीम एयरपोर्ट के आसपास के गांवों में जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। ग्रामीणों को सुरक्षा नियमों की जानकारी देने के लिए कई स्थानीय गुरुद्वारों में विशेष रूप से अनाउंसमेंट भी करवाई जा रही है।

पिछले दिनों एक खेल कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने बिना अनुमति ड्रोन उड़ाया था। इस लापरवाही के कारण अमृतसर एयरपोर्ट की उड़ान सेवाओं पर बुरा असर पड़ा था और कई फ्लाइट्स प्रभावित हुई थीं। इस घटना के बाद से एयरपोर्ट प्रशासन सुरक्षा को लेकर ज्यादा सतर्क है।

डीएसपी ने स्पष्ट किया है कि एयरपोर्ट के पास किसी भी संवेदनशील इलाके, कार्यक्रम या शादी-समारोह में ड्रोन उड़ाने से पहले पुलिस और जिला प्रशासन को लिखित में सूचना देनी होगी। संबंधित विभागों से जरूरी अनुमति लेने के बाद ही ड्रोन उड़ाया जा सकेगा।

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