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अजित पवार को बड़ा झटका, बैंक घोटाले में FIR दर्ज करने के आदेश पर रोक लगाने से SC का इनकार

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी को यह बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले में जांच समाप्त करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

By Tilak RajEdited By: Published: Mon, 02 Sep 2019 12:53 PM (IST)Updated: Mon, 02 Sep 2019 12:56 PM (IST)
अजित पवार को बड़ा झटका, बैंक घोटाले में FIR दर्ज करने के आदेश पर रोक लगाने से SC का इनकार

नई दिल्‍ली, पीटीआइ। महाराष्‍ट्र स्‍टेट को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले (Maharashtra State Co-Operative Bank (MSCB) Scam) में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्य के पूर्व उपमुख्‍यमंत्री अजित पवार और अन्‍य के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के बॉम्‍बे हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है।

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विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी को यह बड़ा झटका
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी को यह बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले में जांच समाप्त करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही शीर्ष न्यायालय ने महाराष्ट्र पुलिस से निष्पक्ष जांच के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्‍ट्र स्‍टेट को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले में सुनवाई करते हुए कहा कि इस परिस्थिति में जांच को नहीं रोका जा सकता है।

यह भी पढ़ें: चिदंबरम के बाद शरद पवार की बारी, कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में FIR दर्ज करने के आदेश

FIR दर्ज करने का रास्‍ता हुआ साफ
सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही महाराष्‍ट्र हाई कोर्ट के एफआइआर दर्ज करने के आदेश में दखल देने से भी साफ मना कर दिया है। बता दें कि 22 अगस्त को महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने एनसीपी नेता अजित पवार और 70 अन्य के खिलाफ महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले में एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया था।


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