सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायकों की याचिका, आदेश देने से किया इंकार
सु्प्रीम कोर्ट में आज कर्नाटक में अयोग्य ठहराए गए विधायकों की याचिका पर आदेश देने से इंकार कर दिया गया।
नई दिल्ली, एएनआइ। कर्नाटक विधानसभा स्पीकर के आदेश को रद करने की मांग वाली 17 विधायकों की मांग वाली याचिकाओं पर आदेश देने से गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया।
पिछले माह विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की ओर अयोग्य करार देने के फैसले को रद करने का निर्देश देने की गुहार लगाई थी। इससे पहले विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अपने इस्तीफे को स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी।
दरअसल, कर्नाटक विधानसभा के पूर्व स्पीकर केआर रमेश कुमार ने कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) के 17 विधायकों को फ्लोर टेस्ट से पहले अयोग्य करार दिया था।
हालांकि, कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों के इस्तीफे पर संविधान के अनुसार फैसला लेने की पूरी छूट दी थी लेकिन कहा था कि विधायकों को सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
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