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NRC की फाइनल लिस्‍ट में जिनका नाम नहीं उन्हें मिलेगा अपील का मौका

गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि एनआरसी की फाइनल लिस्‍ट में जिनका नाम नहीं है उन्‍हें अपील करने का मौका दिया जाएगा।

By Monika MinalEdited By: Published: Tue, 20 Aug 2019 03:58 PM (IST)Updated: Tue, 20 Aug 2019 04:01 PM (IST)
NRC की फाइनल लिस्‍ट में जिनका नाम नहीं उन्हें मिलेगा अपील का मौका
NRC की फाइनल लिस्‍ट में जिनका नाम नहीं उन्हें मिलेगा अपील का मौका

नई दिल्‍ली, एएनआइ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के फाइनल प्रकाशन की समीक्षा की। इस बैठक में असम के मुख्‍यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय गृह सचिव, असम के मुख्‍य सचिव व वरिष्‍ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

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इस बाबत गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि एनआरसी की फाइनल लिस्‍ट में जिनका नाम नहीं है उनके लिए राज्‍य सरकार की ओर से व्‍यवस्‍था की जाएगी कि वे इसके लिए अपील कर सकें। एनआरसी की फाइनल लिस्‍ट में जिनका भी नाम नहीं है, वे अपना मामला फॉरनर ट्रिब्‍यूनल (FT) के समक्ष पेश कर सकते हैं। समीक्षा की बैठक में असम के मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, असम के मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी शामिल हुए।

सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त तक असम में एनआरसी का काम पूरा करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने असम एनआरसी के समन्वयक प्रतीक हजेला से दो टूक कहा कि वह आलोचनाओं की परवाह किए बगैर यह काम पूरा करें।

वर्ष 2018 में जारी एनआरसी मसौदे के बाद 40 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया था। इनमें वैसे लोग थे जिनके पास राज्‍य की नागरिकता के लिए कोई प्रमाण पत्र नहीं था। बाद में उन्‍हें एनआरसी लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए दस्तावेज पेश करने का मौका दिया गया। सभी की निगाहें अब अंतिम रूप से प्रकाशित होने जा रहे नेशनल सिटिजन रजिस्टर के आंकड़ों पर टिकी हैं।

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- असम में एनआरसी को प्रकाशित करने की मियाद अब और नहीं बढ़ाई जाएगी


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