'मुझे बेरोजगार और बेईमान कहा', मुक्केबाज मैरी कॉम के खिलाफ पूर्व पति ने ठोका मानहानि का मुकदमा
ओलिंपिक पदक विजेता मुक्केबाज मैरी कॉम के पूर्व पति करोंग ओंखोलर ने उनके खिलाफ दिल्ली की साकेत अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है।

मैरी कॉम
एएनआई, नई दिल्ली। ओलिंपिक पदक विजेता मुक्केबाज मैरी कॉम के पूर्व पति करोंग ओंखोलर ने उनके खिलाफ दिल्ली की साकेत अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मैरी कॉम ने एक टीवी साक्षात्कार के दौरान उनके बारे में झूठे और मानहानिकारक बयान दिए।
छह अक्टूबर को दायर शिकायत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) शिवम गुप्ता की अदालत में पेश की गई है। मामले में 19 नवंबर को सुनवाई होगी। शिकायतकर्ता के अनुसार, उनकी शादी 12 मार्च 2005 को मैरी कॉम से हुई थी और दोनों फरीदाबाद में साथ रहते थे। 20 दिसंबर 2023 को उनका तलाक हो गया।
शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने मैरी कॉम के पेशेवर करियर को आगे बढ़ाने के लिए अपने करियर और व्यावसायिक अवसरों का त्याग किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि 11 जनवरी 2026 को प्रसारित एक टीवी कार्यक्रम में मैरी काम ने उन्हें बेईमान, बेरोजगार और बच्चों की जिम्मेदारी नहीं निभाने वाला व्यक्ति बताया था। शिकायतकर्ता ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356 के तहत कार्रवाई की मांग की है। अदालत में लगाए गए आरोपों पर अभी न्यायिक फैसला नहीं आया है।
#WATCH | Delhi: Advocate Akash Krishna, counsel for the ex-husband of Boxer Mary Kom, says, "We have filed a defamation case against boxer Mary Kom. The petition has been filed on behalf of her ex-husband. We have all witnessed how a smear campaign has been carried out against him. The matter is now sub judice before the Court, so I will not say much about the merits of the case. As we have seen, she has appeared on various platforms, accusing him of misusing her funds and making allegations that amount to character assassination. These statements are defamatory. We have filed a defamation complaint under Section 356 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS)... The next date has been fixed for November 19, when the pre-summoning evidence of her ex-husband, the complainant, will be recorded. The court has admitted the complaint, but it must now record statements and examine the complainant and witnesses..."
— ANI (@ANI) October 9, 2026
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