राजा आचार्य को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत
कटक : वर्ष 2010 में ¨लगराज थाना अंतर्गत ज्योति मोटर कर्मचारी का अपहरण एवं हमला मामले में र
By JagranEdited By: Published: Fri, 28 Apr 2017 02:48 AM (IST)Updated: Fri, 28 Apr 2017 02:48 AM (IST)
कटक : वर्ष 2010 में ¨लगराज थाना अंतर्गत ज्योति मोटर कर्मचारी का अपहरण एवं हमला मामले में राजा आचार्य उर्फ संदीप आचार्य की जमानत अर्जी हाईकोर्ट में जस्टिस जेपी दास की खंडपीठ ने खारिज कर दी। जूडो कोच बिरंचि दास हत्या मामले मे सुप्रीमकोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद राजा जेल से नहीं निकल पा रहा था। जेल से निकलने के लिए इस मामले में खुर्दा अतिरिक्त दौरा जज के खारिज निर्देश को चुनौती देकर वह हाईकोर्ट में नियमित जमानत के लिए आवेदन किया था। हत्या मामले में दोषी साबित हो चुके राजा के खिलाफ कई संगीन मामले विचाराधीन हैं।
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