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अमेरिकी अदालत ने बादल के खिलाफ मामला किया खारिज

अमेरिकी अदालत ने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ कथित मानवाधिकार उल्लंघन का मामला खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि न्यूयॉर्क के सिख संगठन ने कभी भी बादल तक समन नहीं पहुंचाया।

By Edited By: Published: Tue, 24 Dec 2013 12:46 PM (IST)Updated: Tue, 24 Dec 2013 06:21 PM (IST)

वाशिंगटन। अमेरिकी अदालत ने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ कथित मानवाधिकार उल्लंघन का मामला खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि न्यूयॉर्क के सिख संगठन ने कभी भी बादल तक समन नहीं पहुंचाया।

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पढ़ें: अमेरिकी अदालत ने बादल के खिलाफ फैसला रखा सुरक्षित

अपने आदेश में सेवेंथ सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने कहा कि सिख फॉर जस्टिस [एसएफजे] ने संघीय अदालत के समन को बादल तक नहीं पहुंचाया। एक मीडिया रिलीज में कहा गया है कि अब एसएफजे और सिमरनजीत सिंह मान के नेतृत्व वाला शिरोमणि अकाली दल [अमृतसर] डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 'मोशन टू रिमांड' दाखिल कर बताएगा कि बादल को हेग के माध्यम से एक वैकल्पिक समन पहुंचाया गया था। एसएफजे ने दावा किया था कि बादल को गत नौ अगस्त को ओक क्रीक हाई स्कूल में संघीय अदालत का समन पहुंचाया गया था, लेकिन कोर्ट ऑफ अपील्स ने उसके इस दावे को खारिज कर दिया।

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