Move to Jagran APP

कोर्ट ने किया मुशर्रफ को संसद सदस्‍यता के लिए अयोग्‍य घोषित

पाकिस्‍तान के पूर्व राष्‍ट्रपति जनरल (रिटायर्ड) परवेज मुशर्रफ को संसद की सदस्‍यता के लिए अयोग्‍य घोषित कर दिया गया है।

By Sanjay BhardwajEdited By: Published: Sun, 15 Feb 2015 04:08 PM (IST)Updated: Sun, 15 Feb 2015 04:28 PM (IST)
कोर्ट ने किया मुशर्रफ को संसद सदस्‍यता के लिए अयोग्‍य घोषित

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल (रिटायर्ड) परवेज मुशर्रफ को संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

loksabha election banner

सिंध हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मकबूल बकीर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने रविवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 को मुशर्रफ पूरा नहीं करते इसलिए उन्हें संसद सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है।

कोर्ट ने कहा कि पूर्व सैन्य शासक ने अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हुए संविधान का निरादर किया है। उन्होंने पद पर रहते हुए जो फैसले वे पाकिस्तान की छवि को धूमिल करने वाले थे।

गौरतलब है कि मुशर्रफ चार साल तक स्वनिर्वासन बिताने के बाद 11 मई को होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने के लिए मार्च 2013 में पाकिस्तान लौटे। हालांकि, चुनाव अधिकारियों ने उन्हें चुनाव में भाग लेने की इजाजत नहीं दी।

पढ़ें : मुशर्रफ ने स्वीकारा, तालिबान को आइएसआइ ने ही किया है तैयार

पढ़ें : बलूच नेता बुग्ती की हत्या मामले में मुशर्रफ पर आरोप तय


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.