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पटना हाई कोर्ट ने नालंदा DM को CCA दुरुपयोग पर लगाई फटकार, पीड़ितों को मिलेगा 1-1 लाख रुपये मुआवजा

Published: Tue, 15 Sep 2026 08:50 PM (IST)

पटना हाई कोर्ट ने बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम के दुरुपयोग पर नालंदा जिला प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है।

पटना हाई कोर्ट ने नालंदा DM को CCA दुरुपयोग पर लगाई फटकार, पीड़ितों को मिलेगा 1-1 लाख रुपये मुआवजा

पटना हाई कोर्ट ने नालंदा DM को CCA दुरुपयोग पर लगाई फटकार, पीड़ितों को मिलेगा 1-1 लाख रुपये मुआवजा

HighLights

  1. पटना हाई कोर्ट ने नालंदा डीएम को सीसीए दुरुपयोग पर फटकारा।

  2. पीड़ितों को 1-1 लाख रुपये मुआवजा, मुकदमा खर्च देने का आदेश।

  3. मुआवजे की राशि दोषी अधिकारियों से होगी वसूल, कोर्ट का आदेश।

विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम का दुरुपयोग करने और बिना सही जांच-पड़ताल के नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के मामले में नालंदा जिला प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है।

न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद और न्यायाधीश सुनील दत्ता मिश्रा की खंडपीठ ने नालंदा के जिलाधिकारी द्वारा पारित सीसीए (बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम) के आदेश को रद करते हुए राज्य सरकार को दोनों याचियों को 1-1 लाख रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च देने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि मुआवजे की राशि दोषी अधिकारियों से वसूली जाएगी।

क्या था पूरा मामला?

नालंदा जिले के कतरिसराय थाना क्षेत्र स्थित कटौना गांव के निवासी शशि कुमार उर्फ फुकन और अजय सिंह ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जिलाधिकारी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उन्हें 'असामाजिक तत्व' घोषित कर दिया गया था।

उन्हें अपने नजदीकी थाने के बजाय 40 किलोमीटर दूर सिलाव थाने में हर सप्ताह तीन दिन (सोमवार, बुधवार और शुक्रवार) हाजिरी लगाने का निर्देश दिया गया था।

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