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Gurugram Chintels Paradiso: पांचों असुरक्षित टावर गिराने का रास्ता साफ, नियमों का पालन करने की दी गई हिदायत

चिंटेल्स पैराडिसो सोसायटी के असुरक्षित पांचों टावरों को गिराने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। पांच टावर डी ई एफ जी एच को गिराने के लिए उपायुक्त निशांत कुमार यादव की तरफ से चिंटेल्स इंडिया लिमिटेड को लिखित अनुमति जारी कर दी गई है। सभी नियमों का अनुपालन करने की शर्त पर बिल्डर को टावर गिराने की अनुमति जारी की गई है।

By Aditya Raj Edited By: Abhishek Tiwari Published: Tue, 09 Apr 2024 08:36 AM (IST)Updated: Tue, 09 Apr 2024 08:36 AM (IST)
Gurugram Chintels Paradiso: पांचों असुरक्षित टावर गिराने का रास्ता साफ, नियमों का पालन करने की दी गई हिदायत
Gurugram Chintels Paradiso: पांचों असुरक्षित टावर गिराने का रास्ता साफ

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। सेक्टर-109 स्थित चिंटेल्स पैराडिसो सोसायटी के असुरक्षित पांच टावर डी, ई, एफ, जी, एच को गिराने के लिए उपायुक्त निशांत कुमार यादव की तरफ से चिंटेल्स इंडिया लिमिटेड को लिखित अनुमति जारी कर दी गई है।

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यह अनुमति विभिन्न विभागों की गाइडलाइन, प्रविधान तथा नियमों का पालन करने की हिदायतों के साथ दी गई है। अब इन पांचों टावरों को गिराने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। बिल्डर प्रबंधन की तरफ से भी दावा किया गया है कि सुरक्षा मानकों के साथ इसी साल दिसंबर से पहले पांचों टावरों को गिराने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

प्रशासन ने अनुमति देने से पहले संबंधित विभाग नगर निगम गुरुग्राम, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पीडब्ल्यूडी बीएंडआर, जिला आपदा प्रबंधन, पुलिस प्रशासन, अतिरिक्त उपायुक्त गुरुग्राम कार्यालय, डीटीपी एन्फोर्समेंट कार्यालय, दमकल विभाग, श्रम विभाग के साथ बैठक कर सभी से डिमोलिशन को लेकर गाइडलाइन, प्रविधान तथा नियम मांग लिए थे।

बिल्डर को टावर गिराने की अनुमति जारी

अब इन्हीं सभी नियमों का अनुपालन करने की शर्त पर बिल्डर को टावर गिराने की अनुमति जारी की गई है। टावर गिराने के दौरान किसी प्रकार की धूल न उड़े और न ही अन्य किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो, इसके लिए बिल्डर पर्याप्त नियमों का पालन करेगा।

सी एंड डी वेस्ट का उठान भी नगर निगम नियमों के हिसाब से होगा। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग निगरानी रखेगा। टावर गिराने की प्रक्रिया के दौरान डीसी, एडीसी तथा डीटीपीई कार्यालय की भी निगरानी रहेगी।

जो भी नियम, शर्तों, गाइडलाइन बिल्डर के साथ अनुपालन के लिए साझा की गई है, यदि इसके अलावा भी टावर गिराने से संबंधित कोई भी केंद्र, राज्य कानून, अधिनियम, नियमावली के हिसाब से कोई भी अनुपालना होगी, उसकी भी बिल्डर प्रबंधन को अनुपालना करनी होगी।

15 दिन के भीतर देनी होगी प्रगति रिपोर्ट

यदि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही, हादसा या दुर्घटना होती है तो उसके लिए बिल्डर प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही होगा। बिल्डर प्रबंधन तोड़फोड़ को लेकर हर 15 दिन के भीतर प्रगति रिपोर्ट डीटीपीई कार्यालय तथा चिंटेल्स कमेटी को भेजेगा। इस आदेश की प्रतियां सभी विभागों के साथ जानकारी के लिए साझा कर दी गई हैं।

चिंटेल्स इंडिया के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट जेएन यादव का कहना है कि इन पांचों टावर में करीब 288 फ्लैट हैं जिसमें से अभी तक प्रबंधन ने बाय-बैक के तहत 150 फ्लैट मालिकों से करार पर हस्ताक्षर कर लिए हैं और रि-डेवलपमेंट के तहत सेटलमेंट में करीब 50 आवंटियों ने करार पर हस्ताक्षर कर दिए है।

प्रबंधन का पूरा प्रयास है कि अगले कुछ सप्ताह के भीतर ही बाकी फ्लैट मालिकों के साथ सेटलमेंट करार पर हस्ताक्षर कर लिए जाएंगे। प्रबंधन की तरफ से टावर गिराने का काम नियम शर्तो और प्रशासन द्वारा दी गई परमिशन की हिदायतों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

बता दें कि दस फरवरी 2022 को चिंटेल्स पैराडिसो सोसायटी के टावर डी की छठी मंजिल के एक फ्लैट के ड्राइंग रूम का फ्लोर भरभराकर पहली मंजिल तक गिर गया था जिसमें दो लोगों की मौत भी हो गई थी। इसके बाद आइआइटी दिल्ली की तरफ से हुए स्ट्रक्चरल आडिट में इन पांचों टावरों को असुरक्षित घोषित कर दिया गया था।

विभिन्न विभागों की गाइडलाइन, नियम, शर्तों के आधार पर पांचों असुरक्षित टावरों को गिराने के लिए चिंटेल्स इंडिया लिमिटेड को अनुमति जारी कर दी गई है।

निशांत कुमार यादव, उपायुक्त गुरुग्राम


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