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'हम किसी से कुछ छीनना नहीं चाहते, लेकिन...' दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर बोले अमिताभ बच्चन के वकील

दिल्ली हाईकोर्ट ने मेगास्टार अमिताभ बच्चन की आवाज या फोटो की बिना उनकी अनुमति के उपयोग पर रोक लगा दी है। इस पर दिग्गज अभिनेता के वकील ने कहा है कि उनका इरादा किसी से कुछ भी छीनने का नहीं है।

By AgencyEdited By: Achyut KumarPublished: Sun, 27 Nov 2022 06:10 AM (IST)Updated: Sun, 27 Nov 2022 06:10 AM (IST)
'हम किसी से कुछ छीनना नहीं चाहते, लेकिन...' दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर बोले अमिताभ बच्चन के वकील
बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन (फाइल फोटो)

मुंबई, एएनआइ। बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन की आवाज, छवि और व्यक्तित्व अधिकारों के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए दायर एक मामले में दिग्गज अभिनेता का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम का हिस्सा रहे एक वकील ने कहा है कि उनका इरादा 'किसी से कुछ भी छीनने का नहीं है।'

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'कोई भी काम सहमति से होना चाहिए'

टीम का हिस्सा रहे अमीत नाइक ने भी कहा कि अदालत के आदेश का संभावित प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा, 'इसका इरादा किसी से कुछ छीनना नहीं है, बल्कि यह है कि मिस्टर बच्चन के पास आएं। यह उनकी सहमति से होना चाहिए और मुझे लगता है कि यह हर व्यक्ति का कर्जदार है कि आप जो भी करते हैं, वह आपकी सहमति से होना चाहिए।'

दिल्ली हाईकोर्ट में बिग बी ने दायर किया मुकदमा

बिग बी के नाम से मशहूर अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट में सुरक्षा की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया था, जिसके बाद अदालत ने उनके पक्ष में एक पक्षीय आदेश पारित किया। अभिनेता का प्रतिनिधित्व प्रख्यात वकील हरीश साल्वे ने अमीत नाइक और प्रवीण आनंद के साथ किया। न्यायमूर्ति नवीन चावला के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

व्यक्तित्व पर दायर हुआ मुकदमा

नाइक ने एएनआइ को बताया, 'यह एक मुकदमा है, जिसे बच्चन ने व्यक्तित्व पर दायर किया था, जिसका अर्थ है कि उनकी सभी विशेषताएं, उनकी आवाज, उनकी छवि, उनकी तस्वीर और उनकी संवाद अदायगी। कार्रवाई का आधार यह था कि अक्टूबर में बच्चन ने महसूस किया कि उनकी छवि का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पर अभी तक नोटिस भी जारी किए जा रहे थे, लेकिन इसकी निगरानी करना बेहद मुश्किल है, यही वजह है कि अक्टूबर में जब हमें इस बारे में पता चला कि हमने यह मुकदमा दायर किया है।'

अदालती कार्यवाही के दौरान, दिल्ली उच्च न्यायालय के ध्यान में यह भी लाया गया कि कथित उल्लंघनकर्ताओं ने बच्चन के नाम को www.amitabhbachchan.com और www.amitabhbachchan.in जैसे वेब-डोमेन नामों के रूप में अवैध रूप से पंजीकृत किया है। 

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बता दें, अमिताभ बच्चन ने कोर्ट से आदेश पारित करवाया है कि उनकी आवाज और उनकी फोटो को उनकी अनुमति के बिना कोई उपयोग नहीं कर सकता। उन्होंने कोर्ट से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास करवाया है। अब कोई बुक पब्लिशर्स, टी-शर्ट सेलर्स या अन्य प्रकार के व्यापार में उनकी तस्वीर का उपयोग नहीं किया जा सकता।

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