ताज महल के पास की पार्किंग ढहाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार
संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से किसी वकील के पेश न होने पर नाराज कोर्ट ने पार्किंग ढहाने का आदेश दे दिया है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। ताज महल से एक किलोमीटर दूरी पर ताज संरक्षित क्षेत्र में बन रही मल्टी लेबल पार्किंग ढहाने के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। राज्य सरकार ने अर्जी दाखिल कर कोर्ट से पार्किंग ढहाने का आदेश वापस लेने की मांग की है। साथ ही वकील के पेश न होने के कारण खारिज की गई अर्जी पर दोबारा सुनवाई का भी अनुरोध किया है। कोर्ट प्रदेश सरकार की इस नयी अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।
बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडीशनल एडवोकेट जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट के समक्ष नयी अर्जी का जिक्र करते हुए मामले पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। भाटी ने कहा कि गत मंगलवार यानी 24 अक्टूबर को कोर्ट रूम में ज्यादा भीड़ होने के कारण प्रदेश सरकार का वकील अंदर नहीं घुस पाया और सरकार की ओर से किसी के पेश न होने के आधार पर कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी और साथ ही बन रही मल्टीलेबल पार्किंग ढहाने का आदेश पारित कर दिया। कोर्ट ने भाटी का अनुरोध स्वीकार करते हुए अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई पर लगाने की मंजूरी दे दी।
#TajMahal TTZज़ोन मे मल्टीलेबल पार्किंग ढहाने के आदेश के ख़िलाफ़ यूपी सरकार पहुँची सुप्रीम कोर्ट। अर्जी देकर माँगी जल्द सुनवाई।@JagranNews— Mala Dixit (@mdixitjagran) October 25, 2017
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर ताजमहल से एक किलोमीटर दूर पूर्वी द्वार पर ताज संरक्षित क्षेत्र में मल्टी लेबल पार्किंग बनाने के लिए 11 पेड़ काटने की इजाजत मांगी थी। गत मंगलवार को यह अर्जी जब सुनवाई पर आयी तो प्रदेश सरकार की ओर से पैरोकारी के लिए कोई वकील पेश नहीं था। कोर्ट ने प्रदेश की ओर से अर्जी पर पक्ष रखने के लिए किसी के भी मौजूद न होने पर अर्जी खारिज कर दी।
जब ताजमहल को प्रदूषण से बचाने की पैरोकारी करने वाले वकील एमसी मेहता ने कोर्ट को बताया कि मल्टी लेबल पार्किंग तो बननी शुरू भी हो गई है तो कोर्ट ने बन रही पार्किंग को भी चार सप्ताह में ढहाने का आदेश दिया था। इस आदेश की जानकारी जब प्रदेश सरकार तक पहुंची तो उसने कोर्ट से आदेश लेने की गुहार लगाई लेकिन कोर्ट ने मंगलवार को अपना आदेश नहीं बदला और प्रदेश सरकार से कहा कि वह इस बावत अर्जी दाखिल करे उसके बाद ही उस पर विचार किया जाएगा।
#TajMahal कोर्ट यूपी की मामले मे जल्दी सुनवाई की मांग पर हुआ राज़ी। शुक्रवार को होगी सुनवाई।— Mala Dixit (@mdixitjagran) October 25, 2017
नयी दाखिल अर्जी में प्रदेश सरकार ने कहा है कि मल्टी लेबल पार्किंग बनाने के लिए उसके पास टीटीएड अथारिटी, भारत पुरातत्व विभाग और आगरा विकास प्राधिकरण की मंजूरी है साथी ही केंन्द्रीय अधिकारिता समिति (सीईसी) की रिपोर्ट भी सकारात्मक है।
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