अक्षरधाम हमले के शेष दो आरोपी भी बरी
आतंक निरोधक एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को यहां अक्षरधाम मंदिर आतंकी हमला मामले के शेष दो अभियुक्तों को भी बरी कर दिया। अदालत ने हमले की साजिश रचने में दोनों के शामिल होने के आरोप को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। दोनों छह साल से साबरमती जेल में थे।
By Edited By: Updated: Fri, 06 Jun 2014 08:44 PM (IST)
अहमदाबाद, जासं। आतंक निरोधक एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को यहां अक्षरधाम मंदिर आतंकी हमला मामले के शेष दो अभियुक्तों को भी बरी कर दिया। अदालत ने हमले की साजिश रचने में दोनों के शामिल होने के आरोप को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। दोनों छह साल से साबरमती जेल में थे।
पोटा [आतंकी गतिविधियां निरोधक कानून] अदालत की जज गीता गोपी ने आरोपी माजिद पटेल उमरजी व शौकतउल्ला घोरी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर में वर्ष 2002 के 24 सितंबर को हुए आत्मघाती आतंकी हमले की साजिश में शामिल नहीं थे। उस हमले में 36 लोगों की जान गई थी। 16 मई को सुप्रीमकोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए छह दोषियों को बरी कर दिया था। अपराध शाखा ने माजिद और घोरी पर हमले की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। शुक्रवार को बरी किए गए माजिद पर हमले के लिए पैसे का इंतजाम करने का आरोप है। उसे वर्ष 2008 में गुजरात के भरूच जिले से गिरफ्तार किया गया था, जबकि सह अभियुक्त घोरी को उसी वर्ष हैदराबाद से पकड़ा गया था। इससे पहले अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने साजिश के आरोपों पर भरोसा नहीं करने और इस बारे में दिए भावनागरी के बयान पर भरोसा नहीं होने की बात कही थी। पढ़ें: सुरक्षा व्यवस्था देखने काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे एडीजी