TV anchor Rohit Ranjan: टीवी एंकर रोहित रंजन ने सुप्रीम कोर्ट से फिर कहा, जल्द सुनवाई करें
TV anchor Rohit Ranjan राहुल गांधी का वीडियो गलत संदर्भ में दिखाए जाने का मामला।टीवी एंकर रोहित रंजन ने सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। पीठ ने कहा कि इस बारे में अब तक सीजेआइ की मंजूरी नहीं मिली है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वीडियो को गलत संदर्भ में चलाने के मामले में आरोपित जी टीवी के एंकर रोहित रंजन ने गुरुवार को फिर सुप्रीम कोर्ट से मामले पर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई। मामला गुरुवार को सुनवाई पर लगाने का आदेश होने के बावजूद यह सूची में शामिल नहीं था। इस पर रोहित रंजन की ओर से शुक्रवार को सुनवाई कर लिए जाने का आग्रह किया गया। पीठ ने कहा कि इस बारे में अब तक प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) की मंजूरी नहीं मिली है।
रोहित रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआइआर को रद करने या सभी एफआइआर को संलग्न कर एक जगह जांच और सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने का भी अनुरोध किया है। कोर्ट के आदेश के बावजूद सात जुलाई को केस सुनवाई सूची में शामिल नहीं था।
रोहित रंजन के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और जेके माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष गुरुवार को फिर से मामले का उल्लेख किया और जल्द सुनवाई की गुहार लगाई। पीठ ने कहा कि मामले को सूचीबद्ध करने के लिए सीजेआइ की मंजूरी का इंतजार हो रहा है। अभी तक सीजेआइ ने केस सुनवाई के लिए किसी पीठ को नहीं सौंपा है।
बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को 'गलत संदर्भ' में दिखाते हुए एक समाचार प्रसारित करने के मामले में टीवी एंकर रोहित रंजन को उनके घर से गिरफ्तार करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस का एक दल मंगलवार सुबह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पहुंचा लेकिन उन्हें नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और रात में ज़मानत पर रिहा कर दिया। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ की पुलिस निजी समाचार चैनल 'जी न्यूज' के एंकर रोहित रंजन के गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित घर पर तड़के पहुंची और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित उत्तर प्रदेश के नोएडा का पुलिस दल इसके कुछ घंटे बाद उनके घर पहुंचा।