चेक बाउंस मामला: कोर्ट ने 26 करोड़ का मुआवजा देने का दिया आदेश, 6 को जेल
महाराष्ट्र में एक स्थानीय अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को 26 करोड़ रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं ।
ठाणे (पीटीआई)। महाराष्ट्र की एक स्थानीय अदालत ने चेक बाउंस मामले में रियल एस्टेट कंपनी के छह पार्टनर को एक साल साधारण कैद की सजा सुनाई है। साथ ही बतौर मुआवजा शिकायतकर्ता को 26 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है।
उल्हासनगर के ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट आरडी चौगाले ने आदेश दिया कि सातों प्रतिवादी (विनायक एंटरप्राइजेज और उसके छह पार्टनर) मुआवजे के तौर पर अपने हिस्से के तीन करोड़ 73 लाख 21 हजार 500 रुपये शिकायतकर्ता को देंगे। मुआवजा नहीं देने पर उन्हें तीन महीने जेल में अतिरिक्त रहना होगा। मामला जमीन डेवलप करने के एक करार का है।
शिकायतकर्ता माधव कंस्ट्रक्शन कंपनी के गोप माधवदास रोचलानी ने 60 एकड़ जमीन को डेवलप करने के लिए प्रतिवादियों के साथ 15 मई, 2006 को करार किया था। इसके बदले में शिकायतकर्ता रोचलानी को प्रतिवादियों को 85 करोड़ रुपये देने थे। उसने 8.5 करोड़ का भुगतान कर दिया। बाद में प्रतिवादियों ने करार रद कर दिया और मुनाफा, मुआवजे और जमीन की बढ़ी कीमत के साथ पैसा लौटाने को सहमत हो गए। इसके लिए उन्होंने अगस्त और अक्टूबर 2008 में दो चेक दिए जो बाउंस हो गए। इसके बाद रोचलानी कोर्ट पहुंचे थे।
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