सीबीआइ प्रमुख चयन समिति की बैठक के मिनट्स मांगने से इन्कार
इस समिति में प्रधानमंत्री, प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल हैं।
नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) के नए निदेशक के रूप में दिल्ली पुलिस आयुक्त आलोक कुमार वर्मा का चयन करने वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक के मिनट्स प्रस्तुत करने के लिए केंद्र को निर्देश देने से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इन्कार कर दिया। इस समिति में प्रधानमंत्री, प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल हैं।
गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) 'कॉमन कॉज' की इस आशय की याचिका पर सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीआइ निदेशक के पद पर वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी आलोक कुमार वर्मा की नियुक्ति की जा चुकी है।
यह भी पढ़ें: चुनाव पूर्व बजट मामले पर 23 जनवरी को होगी सुनवाई
इस पर जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस एएम खानविल्कर की पीठ ने कहा, 'अब बैठक के मिनट्स प्रस्तुत करने का सवाल ही कहां उठता है। फैसला लिया जा चुका है और आदेश जारी हो चुका है। आप (याचिकाकर्ता एनजीओ के वकील प्रशांत भूषण) ऐसी चीज के लिए दबाव क्यों डाल रहे हैं जो समाप्त हो चुकी है।'
यह भी पढ़ें: अमेरिका ने जारी किए ओसामा बिन लादेन की मौत से जुड़े अंतिम दस्तावेज