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Umar Ansari: आचार संहिता उल्लंघन के आरोपित उमर अंसारी को SC से मिली जमानत, निचली अदालत में पेश होने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सोमवार को अग्रिम जमानत दे दी। पीठ ने कहा कि वह राहत देने की इच्छुक है। अंसारी को अग्रिम जमानत देते हुए पीठ ने उन्हें निचली अदालत में पेश होने और जमानती मुचलके जमा करने का निर्देश दिया।

By Jagran News Edited By: Sonu Gupta Published: Mon, 06 May 2024 07:18 PM (IST)Updated: Mon, 06 May 2024 07:18 PM (IST)
आचार संहिता उल्लंघन के आरोपित उमर अंसारी को SC से मिली जमानत। फाइल फोटो।

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सोमवार को अग्रिम जमानत दे दी। जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस पीके मिश्रा की पीठ ने उमर अंसारी से निचली अदालत में पेश होने को कहा जो जमानत पर रिहा करेगी।

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सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने कहा कि अंसारी मामले में निचली अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एक सभा में लोगों को उकसाने का मामला है और निचली अदालत में पेश हुए सह आरोपितों को नियमित जमानत मिल गई है। प्रसाद ने कोर्ट से अनुरोध किया कि कृपया उन्हें निचली अदालत के समक्ष पेश होने और अग्रिम जमानत के बजाय नियमित जमानत मांगने का निर्देश दें।

कपिल सिब्बल ने प्रसाद के दावे का किया विरोध

अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रसाद के दावे का विरोध किया और कहा कि वह निचली अदालत में पेश हुए थे और जमानती मुचलके जमा किए थे। सिब्बल ने कहा कि वह मंच पर थे, लेकिन आपत्तिजनक बयान से जुड़ा एक भी शब्द नहीं बोला।

निचली अदालत में पेश होने का निर्देश

पीठ ने दोनों वकीलों की दलीलों पर संज्ञान लिया और कहा कि वह राहत देने की इच्छुक है। अंसारी को अग्रिम जमानत देते हुए पीठ ने उन्हें निचली अदालत में पेश होने और जमानती मुचलके जमा करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी को उमर को मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल 19 दिसंबर को उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

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