Move to Jagran APP

'बैंक धोखाधड़ी में नरेश गोयल, उनकी पत्नी के खिलाफ पर्याप्त सबूत', कोर्ट ने दिया 9 नवंबर को पेश होने का आदेश

मुंबई की एक विशेष अदालत ने कहा कि केनरा बैंक के साथ 538 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता की प्रथम दृष्टया संलिप्तता दिखाने के लिए इस स्तर पर पर्याप्त साक्ष्य हैं। मामले में गोयल दंपती के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की।

By Jagran NewsEdited By: Abhinav AtreyPublished: Fri, 03 Nov 2023 11:31 PM (IST)Updated: Fri, 03 Nov 2023 11:31 PM (IST)
गोयल दंपती को नौ नवंबर को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश (फाइल फोटो)

जागरण न्यूज नेटवर्क, मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने कहा कि केनरा बैंक के साथ 538 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता की प्रथम दृष्टया संलिप्तता दिखाने के लिए इस स्तर पर पर्याप्त साक्ष्य हैं। मामले में गोयल दंपती के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की।

ईडी ने गोयल दंपती के अलावा चार कंपनियों- जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड (जेआइएल), जेटएयर प्राइवेट लिमिटेड, जेट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और जेट एयरवेज एलएलसी, दुबई को भी आरोपित के रूप में नामित किया है। मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत दायर मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने एक नवंबर को चार्जशीट पर संज्ञान लिया। विस्तृत आदेश शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया।

कोर्ट ने नौ नवंबर को पेश होने को कहा

अदालत ने गोयल दंपती को नौ नवंबर को उसके समक्ष पेश होने को भी कहा। ईडी ने गोयल को एक सितंबर को मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था। गोयल फिलहाल न्यायिक हिरासत में आर्थर रोड जेल में हैं। मनी लांड्रिंग का यह मामला धोखाधड़ी के संबंध में जेट एयरवेज, गोयल, उनकी पत्नी अनीता और जेट एयरवेज के कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है।

बैंक की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी

वह प्राथमिकी बैंक की शिकायत पर दर्ज की गई थी। मुंबई में बांद्रा-कुर्ला कांप्लेक्स (बीकेसी) में केनरा बैंक की शाखा ने 848.86 करोड़ रुपये का ऋण दिया था। जेआईएल पर वर्तमान में 538.62 करोड़ रुपये बकाया है। अदालत के आदेश में चार्जशीट में लगाए गए आरोपों का उल्लेख किया गया है। अदालत ने कहा कि पीएमएलए के तहत दर्ज बयानों और चार्जशीट के साथ संलग्न दस्तावेज से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि आरोपितों ने बड़े पैमाने पर फंड की हेराफेरी की है। मनी लांड्रिंग का स्पष्ट संकेत मिल रहा है।

ये भी पढ़ें: कूटनीति में जान फूंकने के लिए नए दृष्टिकोण की जरूरत, चाणक्य रक्षा संवाद-2023 को उपराष्ट्रपति ने किया संबोधित


This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.