आतंकी भुल्लर की फांसी पर फिलहाल रोक
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खालिस्तानी आतंकी देविंदर पाल सिंह भुल्लर की फांसी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। आइएचबीएएस को एक हफ्ते के भीतर भुल्लर की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा कराने के निर्देश देने के साथ ही केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खालिस्तानी आतंकी देविंदर पाल सिंह भुल्लर की फांसी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। आइएचबीएएस को एक हफ्ते के भीतर भुल्लर की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा कराने के निर्देश देने के साथ ही केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी।
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अपने उस फैसले की समीक्षा करने को तैयार हो गया जिसमें उसने खालिस्तानी आतंकी भुल्लर की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने वाले याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने भुल्लर की पत्नी की याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने भुल्लर का इलाज कर रहे अस्पताल [आइएचबीएएस] को एक हफ्ते के भीतर खालिस्तानी आतंकी की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया।
पढ़े: आतंकियों की फांसी ऐसे ही माफ नहीं होने देगा केंद्र
भुल्लर की फांसी माफी पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट
भुल्लर की भी सजा माफी के पक्ष में बादल
मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर