जया की बेटी का दावा करने वाली महिला की याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार
दिवंगत जयललिता की बेटी होने का दावा करने वाली महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया।
नई दिल्ली (प्रेट्र)। तमिलनाडू की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जे जयललिता की बेटी होने का दावा करने वाली महिला की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंकार कर दिया। जस्टिस एम बी लोकुर और दीपक गुप्ता वाले बेंच ने महिला द्वारा डीएनए टेस्ट वाले याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया।
बेंगलुरु की एक 37 वर्षीय महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि वह तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जे जयललिता की बेटी है। इसे साबित करने के लिए उन्होंने डीएनए परीक्षण की मांग की थी।
महिला की ओर से आयी सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने जयललिता के अंतिम संस्कार के लिए हिंदू रीति रिवाज की मांग कि थी उनका कहना था कि वह अयंगर ब्राह्मण थीं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की आजादी है।
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