SC ने पुराने नोटों की वापसी मुद्दे पर केंद्र और RBI से मांगा दो हफ्तों में जवाब
कोर्ट की पिछली सुनवाई में केंद्र और आरबीआई की उस नोटिस कापी को पेश किया गया। जिसमें पुराने नोटों की वापसी तारीख 31 मार्च 2017 दर्ज की गयी थी।
नई दिल्ली(जेएनएन)। सु्प्रीम कोर्ट ने 500 और 1000 के पुराने नोटों की वापसी के मुद्दे पर केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्तों में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी। शरद मिश्रा की ओर कोर्ट में मामले को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार और आरबीआई पर 500 और 1000 के पुराने नोटों की वापसी की निश्चित तारीख 31 मार्च में बदलाव करने को लेकर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया।
कोर्ट की पिछली सुनवाई में केंद्र और आरबीआई की उस नोटिस कापी को पेश किया गया। जिसमें पुराने नोटों की वापसी तारीख 31 मार्च 2017 दर्ज की गयी थी। साथ ही पीएम मोदी के उस भाषण का जिक्र किया गया। जिसमें उनकी ओर से 31 मार्च तक आरबीआई की किसी भी शाखा में पुराने नोटो को वापस का वादा किया गया था।
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर के नेतृत्व वाली बेंच ने केंद्र और आरबीआई से पूछा गया कि वादे के मुताबिक 31 मार्च 2017 तक पुराने नोटों को आरबीआई की शाखाओं में जमा कराया जाना था। फिर बाद में इसमें बदलाव क्यों किया गया। सभी को 31 मार्च तक पुराने नोट जमा कराने की इजजात क्यों नहीं है।
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