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बिलकिस बानो दुष्कर्म केस: SC ने गुजरात सरकार से 4 हफ्तों में मांगी रिपोर्ट

2002 के बिलकिस बानो गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से चार हफ्ते में विस्तार से जवाब देने को कहा है।

By Kishor JoshiEdited By: Published: Mon, 23 Oct 2017 12:12 PM (IST)Updated: Mon, 23 Oct 2017 12:12 PM (IST)
बिलकिस बानो दुष्कर्म केस: SC ने गुजरात सरकार से 4 हफ्तों में मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली (जेएनएन)। बिलकिस बानो दुष्कर्म केस में चल सुनवाई में आज सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार से यह पूछा कि उसने अबतक दोषी पुलिसकर्मयों के खिलाफ क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई की है? इसके लिए  कोर्ट ने गुजरात सरकार से 4 हफ़्ते मे हलफ़नामा दाखिल कर विस्तार से जवाब मांगा है।

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 12 आरोपियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। 12 आरोपियों को ट्रायल कोर्ट की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में दोषी ठहराए गए दो डॉक्टरों और चार पुलिसकर्मियों की अपील खारिज कर दी थी। 2002 के सनसनीखेज मामले में बांबे हाई कोर्ट द्वारा दोषी कराए दिए गए लोगों में आइपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। सभी दोषियों ने अपनी अपील में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। 


क्या है मामला

यह मामला गुजरात में 2002 में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, तीन मार्च 2002 को अहमदाबाद के पास रंधिकपुर गांव में बिलकिस बानो के घर पर भीड़ ने हमला किया था। इस हमले में बिलकिस के घर के छह लोग मारे गए, जबकि पांच माह की गर्भवती बिलकिस के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। बिलकिस की ओर से गुजरात में मामले के प्रभावित होने की आशंका जताने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2004 में उसे गुजरात से मुंबई स्थानांतरित कर दिया था। 

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