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सरकार सोशल मीडिया बिचौलियों पर नहीं करती नियंत्रण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नही है कोई रोक: राजीव चंद्रशेखर

आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा IT नियम 2021 बिचौलियों पर विशिष्ट दायित्व डालते हैं कि कोई भी मध्यस्थ नागरिकों को दिए गए अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य नागरिकों के लिए एक खुला सुरक्षित विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है।

By AgencyEdited By: Shashank MishraPublished: Wed, 08 Feb 2023 07:26 PM (IST)Updated: Wed, 08 Feb 2023 07:26 PM (IST)
सरकार सोशल मीडिया बिचौलियों पर नहीं करती नियंत्रण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नही है कोई रोक: राजीव चंद्रशेखर
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वर्ष 2022 में कुल 6,775 वेब लिंक को ब्लॉक करने के निर्देश दिए।

नई दिल्ली, पीटीआई। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि आईटी नियम, 2021, बिचौलियों पर विशिष्ट दायित्व डालते हैं कि कोई भी मध्यस्थ संविधान के तहत नागरिकों को दिए गए अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा। सरकार न तो सोशल मीडिया बिचौलियों को नियंत्रित करती है और न ही उनके उपयोगकर्ताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई रोक लगाती है।

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सरकार सोशल मीडिया बिचौलियों में हस्तक्षेप या नियंत्रण नहीं करती

मंत्री ने कहा, "सरकार सोशल मीडिया बिचौलियों में हस्तक्षेप या नियंत्रण नहीं करती है और उनके उपयोगकर्ताओं पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई रोक नहीं लगाती है। आईटी नियम, 2021, बिचौलियों पर विशिष्ट दायित्व डालते हैं कि कोई भी मध्यस्थ नागरिकों को दिए गए अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य नागरिकों के लिए एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है।

इस सवाल के जवाब में कि क्या सरकार सोशल मीडिया की जवाबदेही रखने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव रखती है। मंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के रूप में जाना जाता है, ने जानकारी के प्रकार के आसपास बिचौलियों पर विशिष्ट दायित्व को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, प्रकाशित, प्रसारित, संग्रहीत या साझा किया जाता है। नियमों के तहत किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी सामग्री को हटाने की आवश्यकता होती है, जब उन्हें या तो अदालत के आदेश के माध्यम से या उपयुक्त सरकार या उसकी अधिकृत एजेंसी द्वारा नोटिस के माध्यम से लाया जाता है।

वर्ष 2022 में कुल 6,775 वेब लिंक को ब्लॉक करने के निर्देश जारी

मंत्री कहा, "बिचौलियों द्वारा आईटी नियम, 2021 में प्रदान किए गए परिश्रम का पालन करने में विफलता के मामले में, वे आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत दायित्व से अपनी छूट खो देंगे और इस तरह के कानून में प्रदान की गई परिणामी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर एक सवाल के जवाब में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वर्ष 2022 में कुल 6,775 वेब लिंक को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए, जिसमें वेबपेजों के लिए URL (यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर) शामिल हैं।

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