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PM-Kisan Scam: गुवाहाटी हाई कोर्ट का असम सरकार को निर्देश, दोषी अधिकारियों के खिलाफ करे कड़ी कार्रवाई

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम सरकार से दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पीठ ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार उपयुक्त लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए जारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करे।

By AgencyEdited By: Mohd FaisalPublished: Tue, 29 Nov 2022 04:05 PM (IST)Updated: Tue, 29 Nov 2022 04:05 PM (IST)
PM-Kisan Scam: गुवाहाटी हाई कोर्ट का असम सरकार को निर्देश, दोषी अधिकारियों के खिलाफ करे कड़ी कार्रवाई
PM-Kisan Scam: गुवाहाटी हाई कोर्ट का असम सरकार को निर्देश (फाइल फोटो)

गुवाहाटी, एजेंसी। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम सरकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना से जुड़े उन अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने को कहा है। जिन्होंने योजना के तहत लाभ वितरित करने के दौरान अनियमितताएं बरती थी।

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गुवाहाटी हाई कोर्ट ने दिया कार्रवाई का निर्देश

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार से कहा है कि वह इन अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करे। इससे पहले राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को सूचित किया था कि लगभग 12 लाख अपात्र किसानों को केंद्र सरकार की प्रमुख योजना के तहत लाभ मिला है।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा

मुख्य न्यायाधीश आर.एम. छाया और न्यायमूर्ति सौमित्र सैकिया की खंडपीठ ने एनजीओ अमगुरी नबा निर्माण समिति द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि राज्य सरकार को दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है। पीठ ने 25 नवंबर के अपने आदेश में कहा राज्य सरकार उपयुक्त लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए जारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करेगी। साथ ही इस योजना को कानून के अनुसार लागू करेगी।

कोर्ट ने जांच रिपोर्ट पर भी विचार करने को कहा

इसके साथ ही अदालत ने असम सरकार को 2020 में तत्कालीन मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ द्वारा तैयार की गई एक सदस्यीय जांच रिपोर्ट पर भी विचार करने का निर्देश दिया है। बरुआ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कृषि विभाग के संयुक्त सचिव गुनाजीत कश्यप ने फरवरी माह में पेश किए एक हलफनामे में अदालत को सूचित किया कि 11.72 लाख अपात्र लोगों को पीएम-किसान योजना के तहत लाभ मिला है।

FIR दर्ज होने के बाद कुछ लोगों की हुई गिरफ्तारी

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा यह भी रिकॉर्ड में लाया गया है कि 16 जिला कृषि अधिकारी और 98 कृषि विकास अधिकारी विभागीय जांच के अधीन हैं। इसके अलावा, बोंगाईगांव जिले के जिला कृषि अधिकारी द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने फर्जी तरीके से 734 लोगों को पोर्टल से जोड़ा था।

2019 में शुरु हुई थी पीएम-किसान योजना

बता दें कि 2019 में शुरू की गई पीएम-किसान योजना के तहत लाभार्थी किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, जो 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में दिया जाता है। राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। पिछले साल 4 अगस्त को असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने विधानसभा को बताया था कि राज्य भर में कुल 23,33,864 किसानों को पीएम-किसान योजना के तहत लाभ मिला है।

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