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बेटे की मौत पर 30.5 लाख का मिला मुआवजा

ट्रक से कुचल कर मारे गए 21 वर्षीय युवक के माता-पिता को 30.5 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने दिए हैं। न्यायाधिकरण ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. को आदेश दिया कि वह प्रियांशु सोनी के माता-पिता को 30 लाख 51 हजार रुपये का हर्जाना अदा करे। ट्रक का बीमा इसी कंपनी के पास थ

By Edited By: Published: Mon, 21 Jul 2014 10:05 PM (IST)Updated: Mon, 21 Jul 2014 10:22 PM (IST)

नई दिल्ली। ट्रक से कुचल कर मारे गए 21 वर्षीय युवक के माता-पिता को 30.5 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने दिए हैं। न्यायाधिकरण ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. को आदेश दिया कि वह प्रियांशु सोनी के माता-पिता को 30 लाख 51 हजार रुपये का हर्जाना अदा करे। ट्रक का बीमा इसी कंपनी के पास था।

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प्रत्यक्षदर्शी और अन्य गवाहों के बयान के आधार पर न्यायाधिकरण ने यह फैसला सुनाया। गवाहों के अनुसार ड्रायवर सुभाष अंधगति से ट्रक चला रहा था। यह दुर्घटना ड्रायवर की लापरवाही की वजह से हुई है।

मृतक प्रियांशु के मातापिता द्वारा दाखिल याचिका के अनुसार 7 मार्च 2010 को प्रियांशु अपनी मित्र के साथ मोटर साइकल पर बिजवासन से सरोजिनी नगर की ओर जा रहा था। पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, दोनों गिर पड़े और उन्हें गंभीर चोटें आई। प्रियांशु की इलाज के दौरान मौत हो गई। वह एक निजी केटरिंग कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर था और 28 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन था।

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