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अन्नाद्रमुक की आमसभा का रास्ता साफ, पलानीस्वामी गुट ने बुलाई बैठक

मद्रास हाई कोर्ट की पीठ ने मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी गुट की ओर से बुलाई गई आमसभा पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है।

By Kishor JoshiEdited By: Published: Tue, 12 Sep 2017 10:50 AM (IST)Updated: Tue, 12 Sep 2017 10:50 AM (IST)
अन्नाद्रमुक की आमसभा का रास्ता साफ, पलानीस्वामी गुट ने बुलाई बैठक
अन्नाद्रमुक की आमसभा का रास्ता साफ, पलानीस्वामी गुट ने बुलाई बैठक

चेन्नई (एजेंसी)। अन्नाद्रमुक की आम सभा और कार्यकारी समिति की मंगलवार को होने वाली बैठक का सोमवार रात रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले दिन भर ऊहापोह की स्थिति रही। पहले मद्रास हाई कोर्ट ने टीटीवी दिनाकरन गुट के विधायक पी वेट्रीवेल की न सिर्फ अर्जी खारिज की, बल्कि एक लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका।

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बाद में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी गुट की ओर से बुलाई गई बैठक के आयोजन पर बेंगलुरु की जिला सिविल कोर्ट ने रोक लगा दी। हालांकि, देर रात मद्रास हाई कोर्ट की पीठ ने आमसभा पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि बैठक में हुए निर्णय उसके अंतिम फैसले के अधीन हैं।

पार्टी के नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, 'अन्नाद्रमुक की बैठक होने का रास्ता साफ हो गया है। आमसभा में पार्टी के नियमों का उल्लंघन कर लिए गए फैसलों को रद किया जाएगा।' आमसभा में एक प्रस्ताव के जरिये शशिकला की ओर से की गई नियुक्तियों को रद किए जाने की संभावना है।

विधायक पर एक लाख का जुर्माना

इससे पहले वेट्रीवेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने रेखांकित किया कि विधायक होने के नाते याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में जारी सर्कुलर का ध्यान रखना चाहिए था। सर्कुलर में कहा गया है कि सांसदों या विधायकों को याचिका दायर करने से पहले मुख्य न्यायाधीश से मंजूरी लेनी चाहिए। इस मामले में वेट्रीवेल ने बिना मंजूरी लिए याचिका दायर की है।

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